सीजी भास्कर, 12 नवम्बर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Ayushman Bharat PMJAY) के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर महासमुंद जिले के तीन निजी अस्पतालों को तीन माह के लिए योजना से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबित अस्पतालों में महानदी हॉस्पिटल महासमुंद, सेवा भवन हॉस्पिटल (ग्राम जगदीशपुर, पिथौरा) और अंबिका हॉस्पिटल (ग्राम खरखरी, सरायपाली) शामिल हैं।
योजना के तहत इलाज में बरती गई लापरवाही
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आई. नागेश्वर राव ने बताया कि इन अस्पतालों द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि अस्पतालों ने पात्र मरीजों को निःशुल्क इलाज से मना किया और योजना पैकेज का गलत उपयोग किया।
उन्होंने कहा कि तीनों अस्पतालों को तीन माह के लिए योजना से निलंबित किया गया है। इस अवधि में आयुष्मान कार्डधारक मरीज इन अस्पतालों में निःशुल्क इलाज नहीं करा सकेंगे।
पात्र मरीजों को मिलती है मुफ्त चिकित्सा सुविधा
सीएमएचओ ने बताया कि योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों को पात्रता अनुसार मरीजों को पूरी तरह निःशुल्क इलाज देना अनिवार्य है। इलाज निर्धारित पैकेज दरों के अनुसार किया जाता है, जिसका भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है।
यदि कोई अस्पताल इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ कार्रवाई और निलंबन की प्रक्रिया लागू की जाती है।
शिकायत कहां करें
डॉ. राव ने बताया कि यदि कोई अस्पताल आयुष्मान कार्डधारकों को इलाज देने से मना करता है,
तो मरीज या परिजन इसकी शिकायत निम्न माध्यमों से कर सकते हैं —
टोल-फ्री नंबर: 104
लिखित शिकायत:
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय, महासमुंद
संबंधित खंड चिकित्सा अधिकारी (BMO) कार्यालय
इसके अलावा योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी भी टोल-फ्री नंबर से प्राप्त की जा सकती है।
निगरानी होगी और सख्त
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि भविष्य में योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले
किसी भी अस्पताल के खिलाफ सीधी कार्रवाई की जाएगी।
नियमित निरीक्षण और ऑडिट टीमों को सक्रिय किया गया है।
