सीजी भास्कर, 11 नवम्बर। नियंत्रक आयुक्त खाद्य सुरक्षा दीपक कुमार अग्रवाल एवं निदेशक विनियामक अनुपालन प्रभाग एफएसएसएआई द्वारा प्रदेश में विक्रय किए जा रहे (Medical Store Raid) और ओआरएस शब्द के दुरुपयोग पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। एफएसएसएआई ने ऐसे उत्पादों पर “ओआरएस” शब्द के प्रयोग को भ्रामक मानते हुए कार्यवाही के आदेश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुपालन में अभिहित अधिकारी अक्षय कुमार सोनी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बलौदाबाजार जिले में विभिन्न मेडिकल एजेंसियों और फार्मेसी दुकानों का निरीक्षण किया। टीम द्वारा ओआरएस, पुनर्जलीकरण और इलेक्ट्रोलाइट पेय के रूप में बिक रहे उत्पादों की जांच की जा रही है।
जगदम्बा मेडिकल एजेंसी और मिरी फार्मेसी पर कार्रवाई
मंगलवार को टीम ने बलौदाबाजार जिले के भाटापारा स्थित (Jagdamba Medical Agency Bhatapara) का निरीक्षण किया, जहां एर्नजल इलेक्ट्रोलाईट पेय का नमूना जांच के लिए लिया गया। इसके अलावा बलौदाबाजार शहर की मिरी फार्मेसी में बिना वैध खाद्य पंजीयन के शिशु आहार, ग्लूकोज पाउडर, प्रोटीन पाउडर और इलेक्ट्रोलाईट पेय की बिक्री करते पाया गया।
शंका के आधार पर ओरालाईट इलेक्ट्रोलाईट पेय का सैंपल लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। फर्म को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि वैध खाद्य पंजीयन प्राप्त होने तक किसी भी प्रकार के खाद्य या पेय पदार्थ की खरीद-बिक्री नहीं की जाएगी।
ओआरएस शब्द के भ्रामक उपयोग पर एफएसएसएआई सख्त
एफएसएसएआई ने यह स्पष्ट किया है कि “ओआरएस” शब्द का प्रयोग केवल चिकित्सीय उपयोग के मानक द्रव्यों के लिए ही अनुमत है। रेडी-टू-सर्व या गैर-औषधीय पेयों में ओआरएस लिखना उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाला माना जाएगा। इस संबंध में (FSSAI action on ORS misuse) सभी राज्य खाद्य नियंत्रकों को सतर्कता और सघन निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।
Medical Store Raid बिना लाइसेंस बिक्री पर हो सकती है एफआईआर
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने चेतावनी दी है कि बिना वैध पंजीयन के मेडिकल स्टोर्स द्वारा पेय, पाउडर या सप्लीमेंट बेचने पर आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही होगी। विभाग ने आम उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी भी “ओआरएस” या “इलेक्ट्रोलाईट” नाम वाले पेय को खरीदने से पहले उसका खाद्य पंजीयन नंबर (FSSAI No.) अवश्य देखें। संदिग्ध उत्पाद मिलने पर तुरंत जिला खाद्य सुरक्षा कार्यालय को सूचित करें।
