CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » SC-ST एक्ट में फेक केस करने वाले वकील को 10 साल की सजा, कोर्ट बोला-जल्दी जाल में फंसता है चतुर शिकारी

SC-ST एक्ट में फेक केस करने वाले वकील को 10 साल की सजा, कोर्ट बोला-जल्दी जाल में फंसता है चतुर शिकारी

By Newsdesk Admin 17/05/2025
Share

सीजी भास्कर, 17मई | उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में एक हैरान करने वाली घटना हुई है. यहां कोर्ट ने एक वकील को ही 10 साल की सजा सुना दी है. इसी के साथ कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की है कि चतुर शिकारी ही जल्दी जाल में फंसता है. इसी के साथ कोर्ट ने वकील पर ढाई लाख का जुर्माना भी लगाया है. मामला राजधानी लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र का है. इस मामले में वकील ने पहले अपने पड़ोसी के खिलाफ हत्या का प्रयास, धमकी, तोड़फोड़, गाली गलौज व एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कराया था, लेकिन जांच में पता चला कि पूरा मामला ही फर्जी है.

Contents
वकील के खिलाफ कोर्ट की कड़ी टिप्पणीकोर्ट में घुसने पर भी लगी रोक

एससी-एसटी कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक अरविंद मिश्रा के मुताबिक वकील लाखन सिंह का पड़ोस में रहने वाले सुनील दुबे के साथ ज़मीन विवाद चल रहा था. चूंकि सभी सबूत सुनील दुबे के पक्ष में थे, इसलिए वकील ने उन्हें शिकस्त देने के लिए एससी-एसटी एक्ट में फंसाने का फैसला किया. इसी क्रम में वकील लाखन ने 15 फरवरी 2014 को कोर्ट सुनील दुबे के खिलाफ इस्थगासा दाखिल करते हुए विकास नगर थाने में हत्या का प्रयास, धमकी देना, तोड़फोड़ और गालीगलौज के साथ एससी-एसटी एक्ट के विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करा दिया.

वकील के खिलाफ कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच की. इसमें पता चला कि इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं, बल्कि पूरा मामला जमीनी विवाद का है. पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वकील द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर ही झूठी है. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने वकील के खिलाफ कड़ी टिप्पणी कहा. कहा कि चतुर शिकारी ही में जल्दी जाल में फंसता है. इस तरह के शिकारी खुद जाल बिछाते हैं और ज्यादा चालाकी दिखाने के चक्कर में खुद फंस जाते हैं.

कोर्ट में घुसने पर भी लगी रोक

कोर्ट ने कहा कि लाखन एडवोकेट है और रोज कोर्ट आता है. उसने इसी तरह से कई अन्य लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह आदमी अपने नाम के साथ एडवोकेट लगाकर कानून का दुरुपयोग कर रहा है. इसके कोर्ट परिसर में प्रवेश पर भी रोक लगनी चाहिए. विशेष लोक अभियोजक के मुताबिक मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश विवेकानद शरण त्रिपाठी की कोर्ट में हुई है. कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ सजा सुनाते हुए अपने फैसले में साफ कहा है कि सजा अलग अलग चलेंगी. इसी के साथ कोर्ट ने लखनऊ पुलिस कमिश्नर और डीएम को भी निर्देश दिया है कि दलित उपीड़न का मुकदमा दर्ज कराने पर आरोपी को जो भी धनराशि दी गई है, उसकी रिकवरी की जाए.

You Might Also Like

Ariba Khan Pistol Video : रिवाल्वर तानने वाली अरीबा को कांग्रेस व एआइएमआइएम ने किया सम्मानित

Delhi Monsoon Arrival : दिल्ली की दहलीज़ पर मानसून…मौत, मलबा और मिट्टी के बीच मौसमी मार का तांडव…

33 साल पुराना मकान रातों-रात ढहाया: महोबा में प्रशासनिक कार्रवाई पर गहराया विवाद, कोर्ट में था मामला लंबित

बाजार में ‘महा-तेजी’! सेंसेक्स ने भरी रिकॉर्ड छलांग, निवेशकों की झोली में आए 5 लाख करोड़ रुपये, जानें वजह

एयर इंडिया पर मुसीबतों का पहाड़: पुणे में ‘बर्ड स्ट्राइक’ से रद्द हुई फ्लाइट, 16 अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर भी कटौती का ऐलान

Newsdesk Admin 17/05/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article Delhi Murder: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली-यूपी पुलिस को लगाई फटकार, कहा- ‘लापरवाही से सबूब हो गए नष्ट’
Next Article Jagdish Devda: ‘बीजेपी वालों के रगों में बलिदान का नहीं बल्कि…’, जगदीश देवड़ा के बयान पर भड़की कांग्रेस

You Might Also Like

देश-दुनिया

Ariba Khan Pistol Video : रिवाल्वर तानने वाली अरीबा को कांग्रेस व एआइएमआइएम ने किया सम्मानित

20/06/2025
IMD Weather Update
देश-दुनिया

Delhi Monsoon Arrival : दिल्ली की दहलीज़ पर मानसून…मौत, मलबा और मिट्टी के बीच मौसमी मार का तांडव…

20/06/2025
देश-दुनियाराज्य

33 साल पुराना मकान रातों-रात ढहाया: महोबा में प्रशासनिक कार्रवाई पर गहराया विवाद, कोर्ट में था मामला लंबित

20/06/2025
देश-दुनियारोजगार

बाजार में ‘महा-तेजी’! सेंसेक्स ने भरी रिकॉर्ड छलांग, निवेशकों की झोली में आए 5 लाख करोड़ रुपये, जानें वजह

20/06/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2024 | All Rights Reserved | Made in India by Anurag Tiwari

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?