सीजी भास्कर, 17 जून। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के छः पदाधिकारियों और सदस्यों को लूटपाट कर वसूली के मामले में न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष की सश्रम सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिला का यह मामला है। घटना वर्ष 2021 थाना बम्हनीडीह क्षेत्र में आरोपी भूपेन्द्र रात्रे उम्र 31 साल निवासी बोकरामुडा बलौदा, लक्की उर्फ लकेश्वर कुमार वर्मा उम्र 29 साल भनपुरी रायपुर, तरुण कुमार उम्र 23 साल भनपुरी रायपुर, कृपाण बघेल उम्र 26 साल निवासी दीनदयाल कालोनी रायपुर, भोला कश्यप उम्र 29 साल निवासी मलदा थाना हसौद जिला शक्ति, रामपाल कश्यप उम्र 24 साल ग्राम जमडी थाना हसौद जिला शक्ति द्वारा एक राय होकर अपराध कारित किया गया।
आरोपियों ने 27 अगस्त 2021 को दोपहर के आस पास आवेदक के कीटनाशक दवाई दुकान में घुसकर अश्लील गाली गलौच करते हुए, मारपीट और लूटपाट करते हुए एक लाख रुपए की उगाही की थी। प्रकरण का विचारण न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश (FTC) जांजगीर में किया गया।
न्यायालय द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा में दोष सिद्ध पाए जाने से उपरोक्त अभियुक्तगणों को भा.द.सं. की धारा 147, 148, 452, 323 (तीन बार), 386 के प्रत्येक अपराध के लिये 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड एवं प्रत्येक व्यतिक्रम के लिये 15 दिवस के साधारण कारावास तथा भादसं की धारा 397 के अपराध हेतु 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम के लिये प्रत्येक अभियुक्त को 1 माह के साधारण कारावास तथा अभियुक्त भोला कश्यप को धारा 25(1) (1-ख) (ख) आयुध अधिनियम 1959 के अपराध हेतु 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200/- रूपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस के साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया है।