सीजी भास्कर, 8 सितंबर। पंजाब में 6 वर्ष पहले एक सड़क हादसे में बीसीए के विद्यार्थी की मृत्यु के मुद्दे में मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल ने अहम निर्णय सुनाते हुए मृतक के माता-पिता को 18.50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी, ड्राइवर और कार मालिक को यह मुआवजा देना होगा।
आपको बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब 23 वर्षीय कपिल कार में सवार होकर पठानकोट जा रहा था। विजयपुर थाना क्षेत्र के स्वांखा मोड़ के पास उसकी कार एक गलत ढंग से खड़े ट्रैक्टर से टकरा गई। कपिल को गंभीर चोटें आईं और उसे जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने इस मुद्दे में चालक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 279 (लापरवाही से गाड़ी चलाना) और 304-ए (लापरवाही से मौत) के तहत अपराध दर्ज किया था।
मृतक कपिल के माता-पिता, नीलम और यशपाल शर्मा ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के अनुसार ट्रिब्यूनल में 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी। उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा A&M ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से बीसीए की पढ़ाई कर रहा था और परिवार का एकमात्र सहारा था। उन्होंने 18 फीसदी की वार्षिक ब्याज रेट के साथ मुआवजा मांगा था।
आरोपी चालक और कार मालिक ने आरोपों से इंकार करते हुए मुद्दे में स्वयं को बेगुनाह बताया। उनका कहना था कि हादसा की पूरी जिम्मेदारी ट्रैक्टर चालक की थी, जिसने वाहन को सड़क पर गलत ढंग से खड़ा किया था।
मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने दोनों पक्षों की दलीलों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने माना कि कपिल के माता-पिता को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 50 लाख की मांग के उल्टा 18.50 लाख रुपए मुआवजे का आदेश दिया गया। बीमा कंपनी, ड्राइवर और कार मालिक को यह मुआवजा कपिल के माता-पिता को देना होगा।