सीजी भास्कर, 10 जनवरी। गोमांस बिक्री के छत्तीसगढ़ की राजधानी में चर्चित प्रकरण में अब तक 2 महिला सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
आपको बता दें कि थाना आजाद चौक के अपराध क्रमांक 13/25 धारा 299, 325 बीएनएस तथा छग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 5, 6, 10 के प्रकरण में थाना आजाद चौक क्षेत्रांतर्गत मोमिनपारा स्थित एक मकान में गौमांस बिक्री करते कुल 6 आरोपी समीर मण्डल पिता साईफल मण्डल उम्र 36 साल निवासी नंदग्राम मधबापुर कोलकाता पश्चिम बंगाल, हाल पता – दरगाह वाली गली मौदहापारा रायपुर, खुर्शीद अली पिता गुलाम अली उम्र 80 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली के पास थाना आजाद चौक रायपुर, मोह. मुन्तजीर हैदर उर्फ हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 30 साल निवासी डॉ. भागवत क्लिनिक के सामने मोमिन पारा थाना आजाद चौक रायपुर, अशफाक अली पिता खुर्शीद अली उम्र 47 साल निवासी मोमिनपारा जेके किराया भण्डार के सामने थाना आजाद चौक रायपुर, अरमान हैदर पिता खुर्शीद अली उम्र 28 साल निवासी मोमिनपारा दुलदुल गली हाण्डीपारा थाना आजाद चौक रायपुर, मोह. ईरशाद कुरैशी पिता मोह. रज्जाक कुरैशी उम्र 28 साल निवासी बिलाल नगर बोरियाखुर्द थाना टिकरापारा रायपुर को कल गिरफ्तार कर पुलिस ने उनके कब्जे से गौमांस, नायलोन रस्सी, लकडी का गुटका, तराजू, किलो बाट, मांस काटने का 4 बडा हथियार/चाकू तथा बिक्री रकम नगदी 2550 रूपये जब्त किया था।
गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर प्रकरण में संलिप्त 2 महिला आरोपी बिलकिस बानो एवं एरम जेहरा को आज गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।
गिरफ्तार महिला आरोपी बिलकिस बानो पति खुर्शीद अली उम्र 70 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर और एरम जेहरा पिता असगर अली उम्र 30 साल निवासी मोमिनपारा थाना आजाद चौक रायपुर शामिल हैं।