ठाणे (महाराष्ट्र):
एक पुराना रोड रेज केस अब सुर्खियों में है, जब ठाणे की सेशन कोर्ट ने नौ साल पहले एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी को थप्पड़ मारने वाले आरोपी को केवल 1 दिन की सजा सुनाई है। साथ ही ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी की उम्र 52 साल है और उसका नाम रमेश शिटकर है।
क्या था पूरा मामला?
यह घटना 18 नवंबर 2016 की है, जब ठाणे के कैडबरी सिग्नल पर ट्रैफिक हवलदार दिलीप पवार ने एक तेज़ रफ्तार कार को रोकने की कोशिश की। कार चला रहे रमेश शिटकर ने सिग्नल के बीच में ही गाड़ी रोक दी और ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बहस करते हुए उसे थप्पड़ मार दिया।
घटना के बाद रबोडी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। शिटकर के खिलाफ IPC की धारा 332 (लोक सेवक को जानबूझकर चोट पहुंचाना) और धारा 353 (सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए बल प्रयोग) के तहत मुकदमा चला।
कोर्ट ने क्या कहा?
31 जुलाई को आए कोर्ट के फैसले में, एडिशनल सेशन जज जीटी पवार ने माना कि अभियोजन पक्ष ने ठोस सबूत पेश किए और यह सिद्ध कर दिया कि रमेश शिटकर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पर हमला किया।
लेकिन कोर्ट ने आरोपी की स्वास्थ्य समस्याएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां और अभियुक्त का कोर्ट में आचरण देखते हुए सजा में नरमी बरतने का फैसला किया।
बचाव पक्ष की दलील खारिज
बचाव पक्ष का तर्क था कि शिटकर की रिक्षा चालक से झड़प हो रही थी और वो केवल झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहा था। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि दोषी ने जानबूझकर ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ अभद्रता की और हमला किया।