सीजी भास्कर, 22 अप्रैल। भिलाई के नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्तिकर (Property Tax) भुगतान और विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा दी है। अब शहरवासी 30 अप्रैल 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त दंड या लेट फीस के अपना टैक्स जमा कर सकेंगे। (Relief for Bhilai residents)
- पुरानी समय-सीमा: टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि पहले 31 मार्च निर्धारित थी।
- नई समय-सीमा: शासन के नए आदेश के अनुसार अब इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दिया गया है।
- छूट का लाभ: नागरिकों को इस विस्तारित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दंड (Penalty) नहीं देना होगा।
घर-घर जाकर होगी वसूली
शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत नगर पालिक निगम के कर्मचारियों को घर-घर जाकर संपत्तिकर वसूली करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य उन नागरिकों की सहायता करना है जो निगम कार्यालय तक नहीं पहुँच सकते।
ऑनलाइन भुगतान पर जोर : Relief for Bhilai residents
’स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई’ के संकल्प के साथ, प्रशासन नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान के लिए भी निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से नागरिक घर बैठे सुरक्षित और त्वरित तरीके से कर का भुगतान कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी और पारदर्शिता बनी रहेगी। (Relief for Bhilai residents)
अपील: निगम प्रशासन ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे शासन द्वारा दी गई इस विशेष राहत का लाभ उठाएं और 30 अप्रैल की समय-सीमा के भीतर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें ताकि शहर के विकास कार्यों में गति बनी रहे।


