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Home » मृतक की पत्नी अकेले अपना नाम सम्पत्ति में नहीं चढ़ा सकती, नगर पालिका की एकतरफा कार्रवाई निरस्त कराने और थाना के टीआई को नोटिस, महिला आयोग की 297वीं सुनवाई में आज….

मृतक की पत्नी अकेले अपना नाम सम्पत्ति में नहीं चढ़ा सकती, नगर पालिका की एकतरफा कार्रवाई निरस्त कराने और थाना के टीआई को नोटिस, महिला आयोग की 297वीं सुनवाई में आज….

By Newsdesk Admin 16/12/2024
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सीजी भास्कर, 16 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक, सदस्यगण श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती ओजस्वती मण्डावी ने आज कलेक्टोरेट सभा कक्ष जिला महासमुंद में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की।

छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज प्रदेश स्तर में 297वीं एवं जिला स्तर में 9वीं सुनवाई हुई। महासमुंद जिला में आज की जनसुनवाई में कुल 18 प्रकरण सुनवाई हेतु रखे गये थे।

सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में थाना प्रभारी बसना को नोटिस दिया गया क्योंकि वह स्वयं उपस्थित व आवेदिका अनुपस्थित रही। आगामी सुनवाई में आवेदिका को उपस्थित रखने के लिए टीआई ने मांग किया तो उन्हें समझाइश दिया गया कि आगामी सुनवाई में आवेदकगण को उपस्थित नहीं रख पाने की स्थिति में उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। प्रकरण को रायपुर स्थानांतरित किया गया। एक अन्य प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित दोनों पक्षों के बीच सुलहनामा हेतु संरक्षण अधिकारी पूनम कोसरिया को प्रकरण की छायाप्रति उपलब्ध कराया गया। उनके द्वारा छः माह तक प्रकरण की निगरानी किया जावेगा।

एक अन्य प्रकरण में दोनों पक्षों को विस्तार से सुना गया। आवेदिका की जमीन पर अनावेदक 2 सरपंच ग्राम लामी के द्वारा जेसीबी से पेड़ उखाडा जाना स्वीकार किया गया है, इससे आवेदिका की शिकायत प्रमाणित होती है कि बिना जानकारी के फेंसिंग तार काट कर पेड़ उखाड़ा गया। अनावेदक 1 जो कि ग्राम सरंपच के पति व शिक्षक है, उनके द्वारा सरपंच पद के समस्त अधिकारों का दुरूपयोग किया जा रहा और सरंपच को किसी बात की जानकारी नहीं रहती तथा आवेदिका से 1200 रूपये फोन पे पर लेना स्वीकार किया गया। इससे यह स्पष्ट है कि आवेदिका से अनावेदक 1 ने 13800 रूपये भी लिया होगा लेकिन उसके बाद भी आवेदिका के शिकायत की कोई कार्यवाही नहीं किया गया। अनावेदक 2 द्वारा आवेदिका से अश्लील छेड़छाड़़ जातिगत आवेदिका से गाली गालौज किया गया जिसकी शिकायत आवेदिका ने थाना प्रभारी पटेवा से की थी जिसका स्थानांतरण महासमुंद हो गया है। वर्तमान में पटेवा में उप निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ है। उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित करने की जिम्मेदारी अनावेदक 3 की होगी तथा आयोग की ओर से सूचना भेजी जायेगी। उभय पक्ष को समझाइश दिया गया कि 29-12-2024 को आवेदिका के ग्राम में दोपहर 12 बजे ग्राम पंचायत भवन पचरी में समस्त उभय पक्ष उपस्थित होंगे जिसमें महिला आयोग सदस्य श्रीमती सरला कोसरिया, संरक्षण अधिकारी पूनम कोसरिया, काउंसलर जागेश्वरी सोनवानी एवं थाना प्रभारी पटेवा के साथ चार पुलिस बल उपस्थित रहेगी। आवश्यकता अनुसार मौके पर निरीक्षण के लिए कार्यवाही सदस्य के द्वारा किया जा सकेगा। उनके रिपोर्ट मिलने के पश्चात प्रकरण पर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा।

अन्य प्रकरण में आवेदिका एवं आवेदक का विवाह 2008 में हुआ था। उनका विवाह से 5 वर्ष की बेटी व 2 साल का बेटा है। अनावेदक ने बच्ची को आवेदिका से छिनकर अपने साथ रखा हुआ है तथा आवेदिका को उनसे मिलने भी नहीं देता है। अनावेदक 1 पिथौरा के वेयर हाउस में डेली वेजेस पर काम करता है और उसे 10 हजार रूपये मिलता है। आवेदिका से तलाक लिये बगैर अनावेदिका 2 से विवाह कर लिया है जिसके साथ करवा चौथ मनाते हुए उसकी फोटो व अनावेदक 2 के साथ ढेर सारी फोटो संलग्न है जिसका वह कोई जवाब नहीं दे रहा है। इससे यह साफ पता चलता है कि अनावेदक 1 अपनी गलती छिपाने के लिए झूठ बोल रहा है और अनावेदक 2 जो कि अनावेदक 1 की दूसरी पत्नी है उसके बारे में स्पष्ट तथ्य नहीं बता रहा है। अनावेदक 1 का मोबाईल ले लिया गया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 24-12-2024 को रायपुर में है। जहां अनावेदिका 2 व बच्ची को लेकर उपस्थित होने कहा गया है। यदि अनावेदक अनुपस्थित रहता है तो उनके सेवा समाप्ति के लिए लेख किया जाएगा।

एक अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अनावेदक 1, 2 और 3 खिलाफ दिनांक 01-03-2024 को धारा 494 तथा धारा 498 ए के तहत थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जिसमें प्ररकण में प्रकरण की प्रति अभिलेख में संलग्न की गई। अनावेदक ने बताया की मामला न्यायालय सरायपाली में चल रहा है जिसका पेशी तारीख 4 फरवरी 2025 को है। आवेदिका को एफआईआर की प्रति दी गई। प्रकरण चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है अतः प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

दूसरे अन्य प्रकरण में आवेदिका ने अपनी स्व.पति उमेश चंद्राकर के ईलाज में कोई भी आर्थिक मदद नहीं किया व फर्जी तरीके से अपना नाम चढ़ाते जा रही है जबकि आवेदिका के पति 4 भाई व मां कुल 5 हिस्सेदार जीवित हैं। जिनकी सम्पत्ति में 1/5 का बराबर का हिस्सा है, उन्हें हिस्सा दिए बगैर व अपने पति स्व.उमेश चंद्राकर के इलाज में हुए 28 लाख के खर्च में कोई हिस्सा दिये बगैर सम्पत्तियों को हड़पते जा रही है। अतः अनावेदकगण इस प्रकरण की आर्डरशीट व इसमें की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदिका से अपनी सम्पत्ति का हिस्सा वापस पाने के लिये तथा इंश्योरेंस क्लेम में हिस्सा पाने के लिये उपभोक्ता फोरम से कार्यवाही कर सकते हैं।

नगर पालिका महासमुंद में मृतक उमेश चंद्राकर व गौरव चंद्राकर के नाम पर दुकान नम्बर 22 इंदिरा मार्केट में आवेदिका तृप्ति उर्फ रानी चंद्रकार ने अकेले का नाम चढ़ा लिया है, उसे निरस्त कराने की कार्यवाही भी अनावेदकगण कर सकते हैं। इस निर्देश के साथ प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

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