CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » छत्तीसगढ़: आरटीई में गड़बड़ी पर हाई कोर्ट सख्त, शासन और शिक्षा विभाग से जवाब तलब..

छत्तीसगढ़: आरटीई में गड़बड़ी पर हाई कोर्ट सख्त, शासन और शिक्षा विभाग से जवाब तलब..

By Newsdesk Admin
07/03/2025
Share

सीजी भास्कर, 7 मार्च |

Contents
  • समाज सेवी ने दायर की जनहित याचिका
  • बार काउंसिल चुनाव, हाई कोर्ट ने शेड्यूल पेश करने को कहा

प्रदेश में शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत ईडब्ल्यूएस और बीपीएल वर्ग के बच्चों के सही तरीके से एडमिशन न होने को लेकर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने हाल ही में लागू नए नियमों से आरटीई सीटों में कटौती, एडमिशन में अनियमितता और फर्जी प्रवेश को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि बड़े निजी स्कूल आरटीई के तहत आने वाले आवेदनों को जानबूझकर खारिज कर रहे हैं। इसके बाद इन सीटों को डोनेशन और फीस लेकर भरा जा रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि प्रदेश के प्रमुख निजी स्कूलों में कुल सीटों का केवल तीन प्रतिशत ही आरटीई के तहत भरा जा रहा है।

चिंता की बात यह है कि पिछले एक साल में आरटीई के तहत एडमिशन की संख्या में लगभग सवा लाख की गिरावट आई है। कोर्ट ने सरकार और शिक्षा विभाग से पिछले वर्षों में आरटीई की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर हुए एडमिशन और रिक्त सीटों की विस्तृत जानकारी मांगी है।

साथ ही पूछा है कि यदि खाली सीटों को ओपन कैटेगरी में भरा गया, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई। इसके अलावा, अदालत ने सरकार को आरटीई एडमिशन की संपूर्ण संरचना की जानकारी देने का निर्देश दिया है।

समाज सेवी ने दायर की जनहित याचिका

भिलाई के वरिष्ठ समाज सेवी सीवी भगवंत राव ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है। अधिवक्ता देवर्षि सिंह के माध्यम से दायर इस याचिका में पूर्व में चार दर्जन निजी स्कूलों को पक्षकार बनाया गया था। पहले हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने इन स्कूलों को नोटिस जारी किया था।

आरटीई के तहत शिक्षा के अधिकार की यह कानूनी लड़ाई 2012 से जारी है। 2016 में हाई कोर्ट ने विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए थे। मगर, निजी स्कूलों ने इन्हें सही ढंग से लागू नहीं किया।

इस लापरवाही और अनियमितता को देखते हुए फिर से याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार और शिक्षा विभाग से विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

बार काउंसिल चुनाव, हाई कोर्ट ने शेड्यूल पेश करने को कहा

छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और स्टेट बार काउंसिल (एसबीसी) को निर्देश दिया है कि वे प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम तैयार कर अदालत में पेश करें। इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।

इससे पहले हाई कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पिछले छह वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव न होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश के पालन की स्थिति के बारे में पूछा। साथ ही, बीसीआई की ओर से शपथपत्र दाखिल न किए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया।

मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पूर्व में दिए गए आदेश के अनुपालन पर चर्चा की। बीसीआई के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि सचिव द्वारा शपथपत्र भेज दिया गया है, लेकिन वह हाई कोर्ट को प्राप्त नहीं हुआ।

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। गौरतलब है कि 18 फरवरी की सुनवाई में हाई कोर्ट ने बीसीआई और एसबीसी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि चुनाव कार्यक्रम बीसीआई नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की देरी न हो।

भारी बारिश और बिजली का अलर्ट: बस्तर के 6 जिलों में यलो वार्निंग, 15 जिलों में गरज-चमक के आसार, 66% कम बरसात
Online Task Scam Raipur: सोशल मीडिया कमाई के लालच में स्कूल प्रिंसिपल से 22 लाख की साइबर ठगी
चलो तुमको मायके छोड़ आऊं…, पति ने बीवी को कार में किया बेहोश, दो महीने की शादी में वफा का दिया ये सिला
Gstat Litigation Guide Ebook Launch : राज्यपाल रमेन डेका ने ‘GSTAT लिटिगेशन गाइड’ ई-बुक का किया विमोचन, करदाताओं और अधिवक्ताओं के लिए निःशुल्क उपलब्ध
CG News : केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती ठाकुर ने रायपुर में अधिकारियों की ली बैठक, महतारी वंदन, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, बाल संरक्षण, आंगनबाड़ी सेवाएं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और सखी वन स्टॉप सेंटर की हुई समीक्षा
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

CRPF job with fake residence certificate : बर्खास्त आरक्षक गिरफ्तार

CRPF job with fake residence certificate

Biggest action against fertilizer mafia : 2300 बोरी खाद जब्त, गोदाम सील

Biggest action against fertilizer mafia

Congress leader suffers heart attack in swimming pool : दोस्तों के साथ गए थे कान्हा किसली

Congress leader suffers heart attack in swimming pool

The big question of privacy on ChatGPT ! यूजर्स का निजी डाटा Google-Meta से शेयर करने के आरोप

The big question of privacy on ChatGPT

Work From Home
Work From Home : सरकारी दफ्तरों में घर से काम की मांग तेज, ईंधन बचाने को लेकर सरकार से की गई बड़ी अपील

सीजी भास्कर, 15 मई। छत्तीसगढ़ में बढ़ती ईंधन…

You Might Also Like

छत्तीसगढ़राजनीति

CM Sai Mahatari Sadan Inauguration: धमतरी से 51 महतारी सदनों का लोकार्पण, महिलाओं के सशक्तिकरण की नई पहल

24/09/2025
अपराधछत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

जांजगीर में गोलीकांड, कांग्रेस नेता के बेटे की मौत; नकाबपोश फरार

24/04/2026
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंगस्वास्थ्य

रायपुर में ‘प्रोजेक्ट धड़कन’ से बच्चों का हार्ट इलाज, 637 की फ्री जांच; 97 हजार से ज्यादा की स्क्रीनिंग

24/04/2026
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

Chhattisgarh Rajyotsav 2025: कलेक्टर ने दी सख्त चेतावनी – तय समय में पूरी हों तैयारियां

27/10/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?