सीजी भास्कर, 02 अप्रैल। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स (Paying Property Tax) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब जनता 30 अप्रैल तक बिना किसी सरचार्ज के संपत्ति कर जमा कर सकती है। नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव आनंद कुमार पटेल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश में बताया गया है कि 2024-25 में लोकसभा चुनाव के दौरान परिसीमन और मतदाता सूची के कार्य के चलते नगर निगम और नगर पालिका के कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया था, जिससे राजस्व वसूली के कार्य प्रभावित हुए। इसी कारण विशेष छूट के तहत टैक्स Tax जमा करने की तिथि बढ़ाई गई है।
नगर प्रशासन एवं विकास विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी कलेक्टरों, नगर निगम आयुक्तों और नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों को घर-घर जाकर संपत्ति कर वसूलने और नागरिकों को ऑनलाइन टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करें।
कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा (Paying Property Tax)
जिन लोगों ने 31 मार्च 2024 तक टैक्स नहीं भरा है, वे अगले 30 दिनों में अपना टैक्स जमा (Paying Property Tax) कर सकते हैं। करदाताओं के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टैक्स जमा करने का यह अंतिम अवसर होगा। इसके बाद, 1 मई 2025 से नियमानुसार सरचार्ज के साथ वसूली की जाएगी।