सीजी भास्कर, 18 अप्रैल : वोटर आईडी (Change Address Voter Id) एक सरकारी दस्तावेज है, जिसे भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा जारी किया जाता है। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है।
यह आईडी आपको नागरिकता का प्रमाण और संसदीय चुनावों में मतदान का अधिकार प्रदान करती है। यदि आपके वोटर आईडी में नाम, लिंग, या पता गलत है, तो आपको मतदान में कठिनाई हो सकती है।
आइए जानते हैं कि घर बैठे वोटर आईडी (Change Address Voter Id) में गलत नाम या पते को कैसे सही किया जा सकता है। इसके लिए आपको कितनी फीस चुकानी होगी और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
भारत का नागरिक, जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिसके पास पता प्रमाणित करने वाला दस्तावेज है, वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकता है।
वोटर आईडी कार्ड (Change Address Voter Id) बनवाने के लिए आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो और अपनी पहचान साबित करने के लिए कोई एक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या हाई स्कूल की मार्कशीट की आवश्यकता होगी। पता प्रमाण के लिए, आप बिजली का बिल, पानी का बिल या बैंक खाता पासबुक प्रस्तुत कर सकते हैं।
वोटर कार्ड में कोई गलत जानकारी (Change Address Voter Id)
यदि वोटर लिस्ट में नाम, पता, या लिंग से संबंधित कोई त्रुटि है, तो इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से सही किया जा सकता है। ऑनलाइन सुधार के लिए, मतदाता सेवा पोर्टल की वेबसाइट www.nvsp.in पर जाएं।
वहां फॉर्म-8 में सभी आवश्यक जानकारी भरें और संबंधित दस्तावेज़ अपडेट करें। यदि आप ऑफलाइन बदलाव करना चाहते हैं, तो BLO के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें। वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रियाएं पूरी तरह से मुफ्त हैं।
वोटर आईडी में कैसे बदलें एड्रेस (Change Address Voter Id)
यदि आपने अपना घर बदल लिया है, तो अपने सभी दस्तावेजों में पता बदलने के साथ-साथ वोटर आईडी कार्ड का भी ध्यान रखें। इसमें पता बदलना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग किया जाता है।
वोटर आईडी कार्ड में कोई भी परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर जाएं। यदि आपका पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
इसके बाद, फॉर्म-8 में सभी आवश्यक जानकारी भरें और संबंधित दस्तावेजों को अपडेट करें। यदि आप ऑफलाइन परिवर्तन करना चाहते हैं, तो BLO के पास आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म-8 भरकर आवेदन करें।
एक विधानसभा से दूसरे में ट्रांसफर करने का प्रोसेस
नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (https://voters.eci.gov.in/) पर जाएं। यदि आप किसी अन्य चुनाव क्षेत्र में अपना नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो फॉर्म 8 भरें।
इसके बाद “Apply online for new voter registration/due to relocation from AC” विकल्प पर क्लिक करें।
यदि आप एक ही चुनाव क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हुए हैं, तो फॉर्म 8A पर क्लिक करें।
यहां आपको अपना नाम, पता, जन्मतिथि, मौजूदा और स्थायी पते की जानकारी प्रदान करनी होगी।
संबंधित दस्तावेज और माइग्रेशन दस्तावेज़ संलग्न करने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करें।
कुछ दिनों के भीतर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नया वोटर कार्ड जारी करेगा। आप इसे संबंधित चुनाव अधिकारी या नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं।