CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, रूल्स तोड़े तो…

दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, स्कूल फीस बिल को मिली मंजूरी, रूल्स तोड़े तो…

By Newsdesk Admin
29/04/2025
Share

सीजी भास्कर 29 अप्रैल दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस, 2025 बिल को मंजूरी दे दी है. शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह दिल्ली के 1677 गैर-सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा. यह बिल सरकार के पहले 65 दिनों में ही पेश किया गया है, जो अभिभावकों की शिकायतों के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है.

क्यों जरूरी था यह बिल?दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि अभिभावकों से लगातार स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें मिल रही थीं. पहले सरकार ने स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए, लेकिन ये केवल अस्थायी उपाय थे. अब इस नए बिल के जरिए फीस बढ़ोतरी को कंट्रोल करने और ट्रांसपेरेंसी लाने का परमानेंट सॉल्यूशन लाया गया है. सूद ने कहा, “1973 में पारित एक्ट में फीस नियंत्रण का कोई प्रावधान नहीं था.

हमारी सरकार ने इस कमी को दूर किया है.”बिल की मुख्य बातेंफीस बढ़ोतरी पर सख्ती: अगर कोई स्कूल इस बिल के नियमों का उल्लंघन करके फीस बढ़ाता है, तो उसे अगले तीन साल तक फीस बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी.पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया: नवंबर तक अगले शैक्षणिक वर्ष की फीस सार्वजनिक कर दी जाएगी. अभिभावकों को इसे चुनौती देने का पूरा समय मिलेगा.कमेटी गठन अनिवार्य: स्कूलों को फीस तय करने के लिए एक कमेटी बनानी होगी. ऐसा न करने पर 1 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा. गंभीर मामलों में स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती है.बच्चों के साथ दुर्व्यवहार पर सजा:

अगर स्कूल बच्चों को दंड के रूप में लाइब्रेरी भेजने जैसे कदम उठाते हैं, तो प्रति बच्चा प्रति दिन 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. 20 दिन बाद यह जुर्माना दोगुना और 40 दिन बाद तिगुना हो जाएगा. शिकायत बरकरार रहने पर स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है.शिक्षा निदेशालय को अधिकार: बिल की धारा 14 के तहत शिक्षा निदेशालय को स्कूल के खातों और दस्तावेजों को स्वतः जब्त करने का अधिकार होगा.कब से लागू होगा?:यह बिल 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा.अभिभावकों की शिकायतों का समाधान

शिक्षा मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अभिभावकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया. स्कूलों में बच्चों के साथ दुर्व्यवहार की जांच के लिए डीएम को भेजा गया और ऑडिट कराया गया. इन शिकायतों के आधार पर ही बिल में सख्त प्रावधान जोड़े गए. सूद ने कहा, “पहले की केजरीवाल सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया था. हमारी सरकार ने न केवल समस्या को समझा, बल्कि इसके लिए समयबद्ध समाधान भी लाया.”दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा?

रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस बिल में अभिभावकों, स्कूलों और सरकार की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा. उन्होंने कहा, “हमने स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए साफ दिशानिर्देश बनाए हैं. यह बिल दिल्ली के शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता लाएगा.”अभिभावकों को राहतयह बिल दिल्ली के उन लाखों अभिभावकों के लिए राहत की खबर है, जो निजी स्कूलों की मनमानी फीस और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार से परेशान थे. सरकार का दावा है कि यह बिल न केवल फीस वृद्धि पर नियंत्रण करेगा, बल्कि स्कूलों में बच्चों के प्रति जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा.

Woman dies after falling from hospital roof : परिजनों ने उठाए सवाल
शख्स को आया सपना, फिर खुदाई में मिली गणेश और नंदी महाराज की प्रतिमा
कल्याण कॉलेज के स्टूडेंट्स और फैकल्टीज ने रद्दी से बनाया यूज्ड मटेरियल, बिक्री से हुई इनकम को किया शेयर
भोजपुरी लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन, एम्स में वेंटिलेटर पर थीं, संगीत और फिल्म बिरादरी में शोक की लहर
देश को जल्द मिलेगा नया उपराष्ट्रपति, चुनाव आयोग ने जारी की पूरी समयसारिणी
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Raipur Family Triple Murder Case
Raipur Family Triple Murder Case : पति ने पत्नी और दो बच्चों को चाकू से मारा, फिर खुद पर किया हमला

Raipur Family Triple Murder Case :पुलिस ने मृतकों…

Bilaspur ₹82.63 Lakh Fraud Case
Bilaspur ₹82.63 Lakh Fraud Case : राष्ट्रीय-पार्टी में पद दिलाने के नाम पर 82.63 लाख ठगे ,फेसबुक पर हुई थी पहचान

Bilaspur ₹82.63 Lakh Fraud Case : पीड़ित ने…

Bishnoi Gang Threat in Raipur
Bishnoi Gang Threat in Raipur : बिश्नोई गैंग के नाम पर कांग्रेस नेता से 25 करोड़ की मांग, शोएब ढेबर समेत कई लोगों से पूछताछ

Bishnoi Gang Threat in Raipur : पुलिस अब…

Hospital Guard Patient Drip Case
Hospital Guard Patient Drip Case : रायपुर के अस्पताल में गार्ड ने मरीज को चढ़ाई ड्रिप

Hospital Guard Patient Drip Case :अस्पताल की इंचार्ज…

Principal Lecturer Misbehavior Case
Principal Lecturer Misbehavior Case : बिलासपुर में लेक्चरर पर प्रिंसिपल से बदसलूकी का आरोप, DEO-BEO और थाने में शिकायत

Principal Lecturer Misbehavior Case : शिक्षा विभाग और…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?