सीजी भास्कर, 16 मई। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य भर के नगरीय निकायों में बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना (Bio-CNG Plant Land Allocation) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भूमि आबंटन की प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया है।
इसी क्रम में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा सभी जिलों के कलेक्टरों को एक परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें संयंत्रों के लिए रियायती लीज दरों पर भूमि आबंटन के निर्देश दिए गए हैं।
परिपत्र में उल्लेख है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 17 अप्रैल 2025 को हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि जैव अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु नगरीय निकायों में बायो-सीएनजी संयंत्र स्थापित (Bio-CNG Plant Land Allocation) किए जाएंगे। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और तेल व गैस विपणन कंपनियों को रियायती लीज दर पर अधिकतम 10 एकड़ तक की शासकीय भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
भूमि (Bio-CNG Plant Land Allocation) की लीज दर प्रति वर्गमीटर एक रुपये निर्धारित की गई है, और यह लीज अधिकतम 25 वर्षों के लिए होगी। संयंत्रों की स्थापना से कचरे के निपटान, हरित ऊर्जा उत्पादन, और स्वच्छता मिशन को बल मिलेगा। इस योजना की जिम्मेदारी नगरीय प्रशासन विभाग और संबंधित नगरीय निकायों को सौंपी गई है।
राज्य सरकार ने कलेक्टरों से कहा है कि वे सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी तेल कंपनियों को भूमि आबंटन में सहयोग करें और शीघ्र आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण करें। इस पहल से छत्तीसगढ़ को हरित और स्वच्छ ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।