सीजी भास्कर, 25 जुलाई। झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन, विधि व्यवस्था और सामाजिक कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर सहमति जताई है। मंत्रिपरिषद ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को स्वीकृति देते हुए विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के अधिकार सीमित किए हैं। विधेयक के लागू होने के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों समेत सभी पदों पर नियुक्ति का पूरा अधिकार अब राज्य सरकार के पास होगा।
झारखंड में अब एक अधिनियम (सिंगल अंब्रेला एक्ट) से राज्य के सभी 13 विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां होंगी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य सरकार ने राज्य योजना अन्तर्गत संचालित अटल मोहल्ला क्लीनिकों का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लीनिक करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। ये क्लीनिक छोटे-छोटे मुहल्लों, झुग्गी-झोपड़ियों तथा बस्तियों में चलाई जाती हैं। झारखंड में इनकी संख्या 140 है।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत उन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। ऐसे कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वेतन वृद्धि दी जाएगी। यह उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी वेतन वृद्धि केवल कुछ दिनों या महीनों के अंतर से छूट जाती थी। सीमा पर दुश्मनों से मोर्चा लेते हुए और उग्रवादी घटनाओं में बलिदान होने वाले अर्द्धसैनिक बल के जवानों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने ऐसे जवानों के स्वजन को सरकारी नौकरी तथा विशेष अनुग्रह राशि देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बलिदान होने वाले ऐसे जवानों के स्वजन को सरकारी नौकरी की नियुक्ति प्रक्रिया में छूट दी जाएगी।