सीजी भास्कर, 25 जुलाई : कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन को अपने प्रशंसक रेणुकास्वामी की हत्या के मामले में जमानत देने पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पार्डीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट द्वारा अभिनेता को जमानत देने के आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई। पीठ ने कहा कि हम हाई कोर्ट की गलती नहीं दोहराएंगे। वकीलों को एक सप्ताह के भीतर तीन पृष्ठों तक सीमित लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया गया है। 10 दिनों के भीतर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।
प्रेट्र के अनुसार, शीर्ष अदालत ने अभिनेता और छह अन्य को जमानत देने के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को विवेकाधीन शक्ति का विकृत प्रयोग करार दिया। कहा कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने जमानत आदेश दिया…क्या वह हर जमानत मामले में एक ही तरह का आदेश देता है? हाई कोर्ट के 13 दिसंबर, 2024 के आदेश को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।