सीजी भास्कर, 27 जुलाई : फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने वालों के खिलाफ अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सभी संदिग्ध कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे 20 अगस्त 2025 तक राज्य मेडिकल बोर्ड से अनिवार्य भौतिक परीक्षण कराएं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई कर्मचारी जांच नहीं कराता है तो उसे यह स्पष्टीकरण देना होगा कि उसने मेडिकल बोर्ड के समक्ष परीक्षण क्यों नहीं कराया। कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि निर्धारित समय सीमा में जांच नहीं कराने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों पर भी सख्ती, कोर्ट में होना होगा उपस्थित-
हाई कोर्ट ने सभी विभागों के इंचार्ज अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विभाग में कार्यरत संदिग्ध कर्मचारी समय सीमा के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी और उनकी भूमिका की भी जांच होगी। कोर्ट ने सभी इंचार्ज अधिकारियों को 20 अगस्त को न्यायालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं।
दिव्यांग संघ का तीन वर्षों से संघर्ष
उल्लेखनीय है कि दिव्यांग संघ पिछले तीन वर्षों से इस मुद्दे पर संघर्ष कर रहा है। संघ का आरोप है कि कई गैर-दिव्यांग व्यक्तियों ने फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे सरकारी नौकरी में आरक्षण का अनुचित लाभ उठाया है।
श्रवण बाधितार्थ का फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाकर लंबे समय से 56 लोग नौकरी कर रहे थे। अकेले मुंगेली जिले में 27 कर्मचारी शामिल थे। इसे नईदुनिया ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। खबर के बाद अधिकारियों ने संभागीय मेडिकल समिति से जांच का आदेश दिया था। इसके बाद कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए। लंबा समय बीतने के बाद भी जांच नहीं हो रही थी। इस पर मुंगेली कलेक्टर कुंदन कुमार ने पहल करते हुए जांच कराने के निर्देश दिए। इसे हाई कोर्ट ने भी गंभीरता से लिया और शासन को नोटिस जारी किया है।
इन कर्मचारियों की नियुक्तियों पर उठे सवाल-
0 जिन कर्मचारियों की नियुक्तियों पर फर्जी दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर सवाल उठाए गए हैं, उनमें ये प्रमुख हैं- व्याख्याता : मनीषा कश्यप, टेक सिंह राठौर, रवीन्द्र गुप्ता, पवन सिंह राजपूत, विकास सोनी, अक्षय सिंह राजपूत, गोपाल सिंह राजपूत, योगेन्द्र सिंह राजपूत।
0 शिक्षक : मनीष राजपूत।
0 सहायक शिक्षक : नरहरी सिंह राठौर, राकेश सिंह राजपूत।
0 श्रम विभाग : सहायक ग्रेड-2 कर्मचारी नरेन्द्र सिंह राजपूत।
0 कृषि विभाग : ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रभा भास्कर, अमित राज राठौर, धर्मराज पोर्ते, नितेश गुप्ता, विजेन्द्र नार्गव, टेकचंद रात्रे, निलेश राठौर, सुरेन्द्र कश्यप, गुलाब सिंह राजपूत, बृजेश राजपूत।
0 प्रयोगशाला सहायक : भीष्मराव भोसले।
0 जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग : सहायक ग्रेड-2 सत्यप्रकाश राठौर।
0 उद्यान विभाग : ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी पूजा पहारे, सतीश नवरंग।
0 पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग : विकास विस्तार अधिकारी राजीव कुमार तिवारी शामिल हैं।