सीजी भास्कर, 14 अगस्त : विष्णु देव साय सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने (Mahataari Vandan Yojana) जैसी महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है। राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की अधिक से अधिक पात्र महिलाओं को लाभ दिलाना चाहती है। इसी कड़ी में बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में विशेष अभियान की शुरूआत की जा रही है, जिसमें नियद नेल्ला नार योजनांतर्गत आने वाले गांवों में (Mahataari Vandan Yojana) के लाभ से वंचित पात्र महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे। 15 से 31 अगस्त तक आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से यह आवेदन स्वीकृत होंगे। चरणबद्ध सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
गौरतलब है कि बस्तर संभाग के नियद नेल्लानार क्षेत्र में मार्च 2024 से संचालित इस योजना में कुछ पात्र महिला हितग्राही आवेदन नहीं कर पाने के कारण वंचित रह गई थीं। अब इन हितग्राहियों के लिए पुनः आवेदन की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि वे भी योजना के तहत मिलने वाले लाभ का लाभान्वित हो सकें। जिला प्रशासन बीजापुर की ओर से की जा रही पहल में नियद नेल्ला नार क्षेत्र के अंतर्गत संचालित 53 शिविरों से जुड़े 511 आंगनबाड़ी केंद्रों एवं ग्रामों के पात्र हितग्राहियों से आवेदन आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 15 से 31 अगस्त 2025 तक प्राप्त किए जाएंगे। इसके पश्चात 01 से 04 सितम्बर 2025 तक प्राप्त आवेदनों का संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
वहीं 05 सितम्बर 2025 को सेक्टर पर्यवेक्षक द्वारा सूची एवं आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। 06 से 08 सितम्बर 2025 तक बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं सत्यापन की प्रक्रिया होगी। 09 सितम्बर 2025 को परियोजना अधिकारी द्वारा सूची एवं आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग) को प्रस्तुत किया जाएगा। फिर 10 से 12 सितम्बर 2025 तक जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा परीक्षण एवं सत्यापन करेंगे। वहीं 15 सितम्बर 2025 को जिला कलेक्टर की अनुमोदन उपरांत सूची एवं आवेदन पत्र संचालनालय को प्रेषित किए जाएंगे। अंत में 16 से 25 सितम्बर 2025 तक संचालनालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का वेब पोर्टल में अपलोड करने की प्रक्रिया होगी।
इस संबंध में जिला प्रशासन ने सभी पात्र हितग्राहियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि में आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में अपना आवेदन अवश्य जमा करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अवसर केवल छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के लिए है और समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।