सीजी भास्कर, 8 सितंबर। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी जिले में (Entry Restrictions Order) अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मनेन्द्रगढ़ स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्रामगृह का उपयोग अब सख्ती से नियंत्रित होगा। आदेश में कहा गया है कि विश्रामगृह का आबंटन केवल अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा जिला सत्कार अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा।
शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और सत्कार संबंधी प्रचलित नियमों के अनुरूप ही विश्रामगृह का प्रयोग किया जाएगा। इसमें केंद्र और राज्य शासन के साथ-साथ जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत माननीय अतिथियों को प्राथमिकता दी जाएगी। बिना अनुमति किसी भी निजी अथवा अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा। (Entry Restrictions Order)
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक आबंटन के लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी। बुकिंग रजिस्टर में आगंतुक का नाम, पदनाम, कार्यालय और प्रवास अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। इससे व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहेगी और अनधिकृत प्रवेश पर रोक लगाई जा सकेगी।
विश्रामगृह परिसर में वाहनों की पार्किंग की सुविधा केवल अधिकृत आगंतुकों और शासकीय वाहनों को ही दी जाएगी। निजी वाहनों के लिए इस परिसर में प्रवेश निषेध होगा। यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता है तो इसे शासकीय कार्य में बाधा माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। (Entry Restrictions Order)
अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हाल के दिनों में विश्रामगृहों का दुरुपयोग और अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही की शिकायतें सामने आई थीं। इस कारण प्रशासन ने स्पष्ट और सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और सभी विभागों को इसकी जानकारी दे दी गई है। जिला प्रशासन ने कहा है कि आम नागरिकों और निजी व्यक्तियों से सहयोग अपेक्षित है ताकि विश्रामगृह का उपयोग केवल अधिकृत और वास्तविक जरूरतमंद अतिथियों तक सीमित रहे।