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Home » RERA : घर खरीददारों के लिए रेरा की बड़ी छूट योजना, रिपोर्ट पर मिलेगी 90% तक राहत

RERA : घर खरीददारों के लिए रेरा की बड़ी छूट योजना, रिपोर्ट पर मिलेगी 90% तक राहत

By Newsdesk Admin 11/09/2025
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RERA
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सीजी भास्कर, 11 सितंबर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने स्वैच्छिक अनुपालन योजना (Voluntary Compliance Scheme) लागू की है। इसका मकसद रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) को बढ़ावा देना है।

यह योजना सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी और इसे उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा तथा सेक्टर में विश्वास बहाली की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

इस योजना (Scheme) के तहत 31 मार्च 2024 तक पंजीकृत सभी प्रोजेक्ट्स को लंबित तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट एक साथ जमा करने का अवसर दिया गया है।

लंबित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर विलंब शुल्क में 70 प्रतिशत तक की छूट उपलब्ध होगी। वहीं, जिन प्रोजेक्ट्स के पास मान्य कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र है, उन्हें 90 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

यह कदम उन प्रमोटरों के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने तकनीकी कारणों से समय पर रिपोर्ट जमा नहीं की थी।

सीजी-रेरा (RERA) ने स्पष्ट किया है कि –

इस पहल (Initiative) का मुख्य उद्देश्य प्रमोटरों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना है। नियमों के अनुपालन से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ताओं का भरोसा (Consumer Trust) भी मजबूत होगा।

प्राधिकरण ने सभी प्रमोटरों से अपील की है कि-

वे निर्धारित समय सीमा के भीतर योजना का लाभ उठाएं और लंबित रिपोर्ट्स समय पर जमा करें।

विस्तृत जानकारी सीजी-रेरा की आधिकारिक वेबसाइट https://rera.cgstate.gov.in/ तथा परिपत्र संख्या 115, 116 और 119 में उपलब्ध है। 

विशेषज्ञों का मानना है कि –

यह कदम अनुपालन संस्कृति (Compliance Culture) को मजबूत करने और भविष्य में विवादों को कम करने की दिशा में बड़ी पहल साबित होगा।

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