CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Bail Rejection : 72 करोड़ के घोटाले में हाई कोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका, लखमा अब भी जेल में!

Bail Rejection : 72 करोड़ के घोटाले में हाई कोर्ट ने ठुकराई जमानत याचिका, लखमा अब भी जेल में!

By Newsdesk Admin 12/09/2025
Share
Chhattisgarh High Court
Chhattisgarh High Court

सीजी भास्कर, 12 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज(Bail Rejection) कर दी है। कोर्ट ने कहा कि उन पर लगे आरोप गंभीर आर्थिक अपराध (Economic Crime) से जुड़े हैं और जांच अभी जारी है। यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अग्रिम राहत देना उचित नहीं होगा।

ईडी ने जनवरी 2025 में लखमा को गिरफ्तार (Bail Rejection) किया था। वर्तमान में वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। एजेंसी(Bail Rejection) का आरोप है कि 2019 से 2023 तक उन्होंने एफएल-10ए लाइसेंस नीति लागू की, जिससे अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिला। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से उन्हें हर महीने करीब दो करोड़ रुपए मिलते थे और इस तरह कुल 72 करोड़ की अवैध कमाई हुई। इस मामले में लखमा पर मनी लांड्रिंग (Money Laundering) के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

घटना के केंद्र में बिलासपुर जिले का मामला है, जहाँ हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आरोपों की गंभीरता और जांच की प्रगति को देखते हुए अग्रिम राहत देने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। लखमा ने कोर्ट में दलील दी कि मामला राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और आरोप सह-अभियुक्तों के बयानों पर आधारित हैं, कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल हो गई है। सह-अभियुक्तों अरुणपति त्रिपाठी, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, अनिल टुटेजा और अरविंद सिंह को सुप्रीम कोर्ट (Bail Rejection) से जमानत मिल चुकी है, इसलिए उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए।

प्रवर्तन निदेशालय ने जमानत का कड़ा विरोध किया। एजेंसी का कहना था कि लखमा की इस मामले में प्रमुख भूमिका रही है और उनकी रिहाई से जांच प्रभावित हो सकती है। हाई कोर्ट ने एजेंसी की दलीलों (Bail Rejection) को मान्यता देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। इस मामले में अभी और जांच जारी है और अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी साक्ष्यों की सुरक्षा सर्वोपरि है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला यह संदेश देता है कि गंभीर आर्थिक(Bail Rejection) अपराधों में कोई भी अग्रिम राहत बिना गहन समीक्षा के नहीं दी जाएगी। लखमा पर लगे मनी लांड्रिंग और शराब घोटाले के आरोप पूरे न्यायिक प्रक्रिया में उच्च सतर्कता के साथ जांच किए जाएंगे।

You Might Also Like

Hospital Negligence Case : हॉस्पिटल की लापरवाही से मरीज की मौत, इंजेक्शन लगने के बाद गई जान

Lightning Strike Incident : पानी से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे युवक-युवती, आसमान से आ टपकी आफत, दोनों की मौत

Medical College Recruitment Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में अब नहीं होगी सीधी भर्ती, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

IED Blast Update : डिप्टी सीएम मिले घायल जवान से, दंतेवाड़ा में सर्चिंग के दौरान हुआ था हादसा

Bilaspur Zone Puja Special Trains: नवरात्र से छठ तक भीड़ को राहत, जोन ने चलाई दो विशेष गाड़ियां

TAGGED: Bail Rejection, Economic Crime, Money Laundering, आर्थिक अपराध, की वर्डस: मनी लांड्रिंग, जमानत खारिज
Newsdesk Admin 12/09/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article Kidnapping : सगे भाइयों का अपहरण, मांगी 10 लाख की फिरौती
Next Article Street Violence Street Violence : सड़क पर खूनी भिड़ंत! युवक घायल, कार क्षतिग्रस्त

You Might Also Like

Hospital Negligence Case
छत्तीसगढ़

Hospital Negligence Case : हॉस्पिटल की लापरवाही से मरीज की मौत, इंजेक्शन लगने के बाद गई जान

13/09/2025
Lightning Strike Incident
अपराधछत्तीसगढ़

Lightning Strike Incident : पानी से बचने पेड़ के नीचे खड़े थे युवक-युवती, आसमान से आ टपकी आफत, दोनों की मौत

13/09/2025
Medical College Recruitment Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंग

Medical College Recruitment Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में अब नहीं होगी सीधी भर्ती, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

13/09/2025
IED Blast Update
छत्तीसगढ़

IED Blast Update : डिप्टी सीएम मिले घायल जवान से, दंतेवाड़ा में सर्चिंग के दौरान हुआ था हादसा

13/09/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?