सीजी भास्कर, 22 सितंबर। बालक आश्रम नागलसर में निरीक्षण के दौरान लापरवाही (Bastar school teacher suspended) सामने आने पर प्रधान अध्यापक चेरंगू राम नाग को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि निलंबन अवधि में उन्हें नियम अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
निरीक्षण में क्या पाया गया
20 सितंबर को बालक आश्रम नागलसर, विकासखंड जगदलपुर का निरीक्षण (Bastar school teacher suspended) किया गया। इस दौरान प्रधान अध्यापक बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए। साथ ही यह भी सामने आया कि उन्होंने कक्षा पाँचवीं के कुछ बच्चों को पिछले साल की अंकसूची अभी तक वितरित नहीं की थी।
नियमों का उल्लंघन
अधिकारियों के मुताबिक, यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के खिलाफ है। इसी आधार पर चेरंगू राम नाग के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई।
निलंबन अवधि में व्यवस्था
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय खंड शिक्षा अधिकारी, जगदलपुर (Bastar school teacher suspended) निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।