सीजी भास्कर, 30 सितंबर। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिला अस्पताल के सामने रोड पर अपने पास बहुमूल्य खनिज सामग्री हीरा (Illegal Diamond Smuggling) रखा हुआ है। वह उसे बेचने के फिराक में ग्राहक तलाशते घूम रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंच घेराबंदी कर मुखबिर के बताए हुलिए वाले युवक को गिरफ्तार किया।
पूछताछ करने पर युवक ने अपना नाम जैन कुमार नेताम (45), पिता स्व. बंशीलाल बताया। आरोपी के लोवर के जेब से एक सफेद कागज में लिपटा हुआ 6 नग हीरा (Illegal Diamond Smuggling) खनिज पदार्थ अवैध रूप से मिला। अवैध हीरा रखने एवं बिक्री करने के संबंध में पुछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि यह हीरा रघुराम ध्रुव पिता स्व. रामजी ध्रुव, साकिन कोसमबुड़ा के द्वारा बेचने के लिए दिया गया था।
घटना गरियाबंद जिले की है। आरोपी जैन कुमार के द्वारा सूरज सोनी पिता संतोष सोनी उम्र 30 साल, निवासी जेल कॉलोनी बठेना थाना सिटी कोतवाली धमतरी और विशाल सोनी पिता संतोष सोनी उम्र 25 साल, निवासी जेल कॉलोनी बठेना थाना सिटी कोतवाली धमतरी जिला धमतरी को अवैध हीरा (Illegal Diamond Smuggling) बेचने के लिए बुलाया गया था। दोनों आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया।
खनिज परिवहनप्रकरण में विवेचना के दौरान पतासाजी करते हुए अवैध हीरे की बिक्री करा रहे आरोपी रघुराम ध्रुव को भी गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार प्रकरण में इण्ड टू इण्ड कार्यवाही करते हुए आरोपियों का कृत्य धारा 303 (2), 3 (5) बीएनएस 21 (4) खान एवं खनिज विकास का विनियमन अधिनियम 1957 के अंतर्गत पाया गया। आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों के कब्जे से 6 नग अवैध हीरा (Illegal Diamond Smuggling) के साथ एक नग मोबाइल और एक रीयलमि कंपनी का मोबाइल जब्त कर कब्जे में लिया गया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।