सीजी भास्कर, 30 सितंबर। पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहन चलाकर नाबालिग को गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में पुलिस ने हाइवा वाहन चालक को गिरफ्तार (Truck Accident Bhilai) किया है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का प्रयास एवं यातायात नियमों का पालन न कर लापरवाही बरतते हुए तेज रफ्तार से वाहन चलाने के मामले में भी अपराध पंजीबद्ध किया है।
घटना भिलाई, दुर्ग जिले (Truck Accident Bhilai) की है। डेरा बस्ती निवासी दुर्गेश धुर्वे ने सुपेला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि भारी वाहनों के आवागमन के लिए पूर्ण प्रतिबंधित क्षेत्र डेरा बस्ती आरक्षी नगर में शाम करीब सात बजे हाइवा क्रमांक सीजी-10 सी-5526 का चालक अपनी गाड़ी के उक्त क्षेत्र में घुसा दिया। हाइवा चालक द्वारा भीड़ भरे क्षेत्र में तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक वाहन (Truck Accident Bhilai) चलाया जा रहा था। आरोपित वाहन चालक ने प्रार्थी के 10 वर्षीय बालक को चपेट में लेकर गंभीर रूप से चोट पहुंचाई। नाबालिग का बांया हाथ शरीर से अलग हो गया तथा उसके पैर में भी गंभीर चोट आई है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। आहत बालक को बेहतर उपचार के लिए भिलाई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपित वाहन चालक एवं वाहन को तत्काल भीड़-भाड़ वाले इलाके से निकालकर थाना लाया। मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपित हाइवा वाहन चालक रमेश्वर चौहान (53) निवासी शास्त्री चौक कैम्प-1 भिलाई को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था नाबालिग
पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त नाबालिग अपने हमउम्र के अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। अनियंत्रित हाइवा (Truck Accident Bhilai) ने नाबालिग को चपेट में ले लिया। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। मासूम का बांया हाथ शरीर से अलग होने की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो गए। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने वाहन में तोड़-फोड़ कर दी।