सीजी भास्कर, 01 अक्टूबर। सरकार ने नए उद्योग और निवेश को आकर्षित करने, उत्पादन बढ़ाने और रोजगार में वृद्धि के उद्देश्य से श्रम नियमों में अहम बदलाव किए हैं। अब दैनिक कार्य अवधि (Labour Law Amendment) नौ घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे कर दी गई है। कोई भी कर्मचारी लगातार छह घंटे से अधिक बिना कम से कम आधा घंटे के अंतराल के काम नहीं करेगा।
त्रैमासिक ओवरटाइम (Labour Law Amendment) की सीमा 115 घंटे से बढ़ाकर 144 घंटे होगी। किसी भी दिन 10 घंटे से अधिक या किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने पर कर्मचारी को ओवरटाइम के लिए सामान्य मजदूरी दर का दोगुना भुगतान मिलेगा। प्रतिष्ठान 24 घंटे और वर्षभर 365 दिन खुल सकते हैं, बशर्ते निर्धारित विश्राम व सुरक्षा मानक पूरे हों।
भुवनेश्वर : ओडिशा सरकार ने ओडिशा दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1956 तथा कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन को कैबिनेट से मंजूरी दी। लोकसेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में श्रम विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। राज्य कैबिनेट (Labour Law Amendment) के निर्णय के अनुसार जिन दुकानों/प्रतिष्ठानों में 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत होंगे, वहां ओडिया भाषा में साइनबोर्ड अनिवार्य होगा।
सरकार अधिसूचना जारी कर अधिकतम दैनिक कार्य अवधि 12 घंटे तक निर्धारित कर सकती है, बशर्ते कर्मचारियों को आवश्यक विश्राम दिया जाए। महिलाओं के लिए रात में काम करने पर लगी पाबंदी हटाई गई है; अब लिखित सहमति और सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के अनुसार उन्हें रात में काम (Labour Law Amendment) पर लगाया जा सकेगा। साथ ही निगरानी, सुरक्षित परिवहन और शिकायत निवारण की व्यवस्था नियोक्ता को सुनिश्चित करनी होगी।