सीजी भास्कर, 11 अक्टूबर। महिलाओं को बैंक कर्मचारी बताकर पैसों की धोखाधड़ी (Cyber Fraud Case) करने वाले व्यक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष डा. किरणमयी नायक (Cyber Fraud Case) ने सरस्वती नगर थाना प्रभारी को पत्र लिखकर आरोपी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं।
आयोग की सुनवाई के दौरान आवेदिका ने बताया कि आरोपी ने उसे जमीन दिलाने के नाम पर एक लाख 25 हजार रुपये (Cyber Fraud Case) हड़प लिए। उसने पहले बयाने के रूप में दो किस्तों में 50-50 हजार रुपये और फिर अतिरिक्त 25 हजार रुपये लिए थे। बाद में आरोपी ने प्लॉट की शेष राशि बैंक से फाइनेंस कराने का झांसा दिया, लेकिन न तो प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई और न ही रकम लौटाई गई।
आवेदिका के अनुसार जिस प्लॉट की कीमत पहले 11 लाख रुपये थी, वह अब 13 लाख रुपये तक पहुंच गई है। सुनवाई के दौरान यह बात भी स्पष्ट हुई कि आरोपी ने पैसे लेना स्वीकार किया है। महिला आयोग ने इसे धोखाधड़ी का गंभीर अपराध (Cyber Fraud Case) मानते हुए पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने, आरोपी की फोटो थाना परिसर में लगाने और रायपुर के सभी बैंकों को उसकी तस्वीर भेजकर बैंकिंग लेनदेन रोकने के निर्देश दिए हैं, ताकि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति उसके झांसे में न आए। आयोग का यह कदम न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐसे फर्जी बैंक कर्मचारियों के लिए चेतावनी भी है, जो भोली-भाली महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं।