सीजी भास्कर, 17 अक्टूबर। 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में फंसी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बांबे हाई कोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिल सकी। अभिनेत्री ने अपनी (Shilpa Shetty Case) विदेश यात्रा की अनुमति से जुड़ी याचिका को स्वयं वापस ले लिया है। अदालत ने इससे पहले कहा था कि जब तक दोनों पर आर्थिक फर्जीवाड़े का मामला चल रहा है, तब तक उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि यदि वे विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले 60 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
कोर्ट में शिल्पा का बयान
शिल्पा शेट्टी के वकील निरंजन मुंदरगी ने मुख्य न्यायाधीश श्रीचंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अनखड़ की खंडपीठ को बताया कि अभिनेत्री फिलहाल अपनी याचिका पर जोर नहीं देना चाहतीं। उन्होंने अदालत को सूचित किया कि भविष्य में यदि शिल्पा और राज कुंद्रा को पेशेवर या पारिवारिक यात्रा के लिए विदेश जाना होगा, तो वे नई याचिका दाखिल करेंगे। कोर्ट ने याचिका वापसी की अनुमति दे दी।
निवेशक से धोखाधड़ी का गंभीर आरोप
शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के अनुसार, दंपती ने 2015 से 2023 के बीच उन्हें अपनी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। कोठारी का आरोप है कि उन्होंने दंपती पर भरोसा कर 60 करोड़ रुपये का निवेश किया, लेकिन यह रकम कंपनी में लगाने के बजाय उनके व्यक्तिगत उपयोग में लाई गई। मामले की जांच मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा की जा रही है और दोनों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी है।
कोर्ट ने कहा, आरोपित छुट्टी मनाने नहीं जा सकते”
पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि जब तक शिल्पा और राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी का आरोप है, तब तक उन्हें “विदेश जाकर छुट्टी मनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।” अदालत ने यह भी कहा था कि केवल तब ही याचिका पर विचार होगा, जब वे 60 करोड़ रुपये की राशि जमा करने को तैयार हों।
अगली सुनवाई तय, राहत की उम्मीद कम
अदालत ने अब दंपती की एलओसी निलंबन याचिका की सुनवाई 17 नवंबर को तय की है। (Shilpa Shetty Case) कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक आर्थिक अपराध शाखा अपनी जांच पूरी नहीं करती और निवेश से जुड़े दस्तावेजों पर स्पष्टता नहीं आती, तब तक राहत की संभावना बेहद कम है।
जांच एजेंसियों की नजर अब वित्तीय रिकॉर्ड पर
आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत को कई बैंकिंग रिकॉर्ड और लेनदेन दस्तावेज सौंपे हैं। सूत्रों के अनुसार, एजेंसी ने यह पता लगाने के लिए डिजिटल ट्रेसिंग शुरू की है कि निवेश की रकम किन खातों में ट्रांसफर की गई और किस उपयोग में लाई गई। इस बीच, शिल्पा और राज कुंद्रा दोनों के वकील का कहना है कि उन्होंने किसी भी निवेशक से धोखाधड़ी नहीं की है और वे अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे।
ग्लैमर की चमक पर कानून का शिकंजा
फिल्मी गलियारों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। कानूनी विश्लेषकों का कहना है कि यह प्रकरण बताता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी ग्लैमरस या चर्चित क्यों न हो, वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही से कोई ऊपर नहीं है। अदालत की सख्त टिप्पणी ने साफ कर दिया है कि न्याय व्यवस्था मनोरंजन की दुनिया से प्रभावित हुए बिना अपना काम कर रही है।