सीजी भास्कर,18 अक्टूबर – (Neighbor Murder Over Family Dispute) के एक दर्दनाक मामले में छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही क्षेत्र में अदालत ने आरोपी गणेश उर्फ गन्ने बैगा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अगर अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया, तो उसे तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
घटना का पूरा घटनाक्रम (Incident Details)
घटना 30 अगस्त 2023 की शाम ग्राम सिंगलटोला, थाना गौरेला में हुई। आरोपी गणेश बैगा अपनी बहन से झगड़े में उलझा हुआ था। इसी बीच, पड़ोसी विजय बैगा बीच-बचाव के लिए पहुंचे। (Neighbor Murder Over Family Dispute) के दौरान गुस्से में गणेश ने बकरे काटने वाले चाकू से विजय के पेट पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच-बचाव में आए विजय के भाई अजय बैगा को भी चाकू से गंभीर चोटें आईं।
पुलिस कार्रवाई और मुकदमा दर्ज (Police Action and FIR)
घटना के तुरंत बाद घायल अजय और परिजन विजय को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अपराध क्रमांक 352/2023 धारा 302 और 307 के तहत मामला दर्ज किया। अदालत में प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयानों के आधार पर गणेश बैगा को दोषी ठहराया गया।
अदालत का फैसला और पैरवी (Court Verdict and Legal Representation)
अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने (Neighbor Murder Over Family Dispute) में गणेश बैगा को उम्रकैद की सजा सुनाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने शासन की ओर से पैरवी की और न्यायालय को विश्वास दिलाया कि आरोपी की सजा और अर्थदंड दोनों न्यायोचित हैं।
परिवार और गांव में मातमी सन्नाटा (Aftermath in Village)
घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा छा गया। परिजन और पड़ोसी इस दर्दनाक घटना से गहरे सदमे में हैं। विजय बैगा की अचानक मृत्यु और अजय की चोटों ने परिवार के लिए इस समय को बेहद कठिन बना दिया है।
सावधानी और विवाद समाधान की सीख (Precautionary Measures)
(Neighbor Murder Over Family Dispute) की इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि घरेलू विवादों और झगड़ों को हल करने के लिए संयम और बातचीत बेहद आवश्यक है। छोटी-छोटी बातों में हिंसा के रास्ते पर जाने से जीवन और परिवार की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।