सीजी भास्कर, 6 नवंबर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी (Anil Ambani ED Summons)को कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में दोबारा तलब किया है। जांच एजेंसी ने उन्हें अगले सप्ताह पेश होने के लिए नया समन जारी किया है। यह मामला रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) समेत अन्य बैंकों से लिए गए कर्ज की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। ईडी ने अंबानी को 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।
सूत्रों के अनुसार, 66 वर्षीय कारोबारी से एजेंसी ने इससे पहले अगस्त में करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। इस बार भी उनसे मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत बयान दर्ज किया जाएगा। ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर पर आधारित है, जो 21 अगस्त को दर्ज की गई थी। सीबीआई ने इस मामले में मुंबई स्थित अंबानी के परिसरों समेत कई स्थानों पर छापेमारी की थी।
2,929 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का आरोप
ईडी की जांच रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) पर एसबीआई के साथ ₹2,929 करोड़ की ऋण धोखाधड़ी से संबंधित है। एजेंसी को संदेह है कि बैंक लोन का उपयोग अन्य संस्थाओं में किया गया और फिर उसे दूसरे खातों में ट्रांसफर किया गया। (Anil Ambani ED Summons) इस प्रक्रिया में कई शेल कंपनियों और मध्यस्थों के शामिल होने की भी आशंका है।
7,500 करोड़ की संपत्तियां जब्त
ईडी ने हाल ही में मनी लांड्रिंग जांच के तहत अनिल अंबानी, उनकी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी ₹7,500 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त की हैं। जब्त संपत्तियों में मुंबई के पाली हिल स्थित पारिवारिक बंगला, कई लग्जरी आवासीय संपत्तियां और व्यावसायिक परिसरों का हिस्सा शामिल है। एजेंसी का कहना है कि जांच पूरी होने तक संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।
सीबीआई की प्राथमिकी में एसबीआई की शिकायत के आधार पर आरकॉम, उसके निदेशक अनिल अंबानी, कुछ सरकारी अधिकारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। ईडी अब इस बात की जांच कर रही है कि बैंक ऋण को व्यक्तिगत या कॉरपोरेट लाभ के लिए कैसे डायवर्ट किया गया। आने वाले दिनों में एजेंसी रिलायंस समूह के कुछ अन्य अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है।
