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Home » Chhattisgarh Property Valuation Rules : छत्तीसगढ़ में जमीन और मकान की कीमत तय करने के नए नियम लागू, पढ़े पूरी खबर

Chhattisgarh Property Valuation Rules : छत्तीसगढ़ में जमीन और मकान की कीमत तय करने के नए नियम लागू, पढ़े पूरी खबर

By Newsdesk Admin
10/11/2025
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Chhattisgarh Property Valuation Rules
Chhattisgarh Property Valuation Rules

सीजी भास्कर, 10 नवंबर। छत्तीसगढ़ में संपत्ति की कीमत तय करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। (Chhattisgarh Property Valuation Rules) छत्तीसगढ़ केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए नई गाइडलाइन दरें जारी कर दी हैं। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में अब जमीन और मकान की कीमत का निर्धारण पहले से अधिक स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।

Contents
  • अब रकबे के आधार पर तय होगी कीमत
  • ओवरब्रिज के नीचे और असिंचित जमीन सस्ती
  • ऐसे समझें नया गणित
  • मुख्य सड़क से जुड़ी जमीन का मूल्य अधिक
  • (Chhattisgarh Property Valuation Rules) एक से अधिक खरीदारों के लिए अलग नियम
  • व्यवसायिक और औद्योगिक भूमि पर 25% वृद्धि
  • निर्माण मूल्य भी जोड़ा जाएगा

अब रकबे के आधार पर तय होगी कीमत

नई गाइडलाइन के अनुसार, अब जमीन की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि उसका रकबा कितना है। शहरी क्षेत्र में 0.140 हेक्टेयर (करीब 0.35 एकड़ या 15,069 वर्गफीट) तक की भूमि का मूल्य उस क्षेत्र की प्रति वर्गमीटर दर से तय होगा। 0.140 हेक्टेयर से अधिक जमीन होने पर पहले 0.140 हेक्टेयर तक का मूल्य वर्गमीटर दर से और शेष भूमि का मूल्य प्रति हेक्टेयर दर से तय किया जाएगा।

ओवरब्रिज के नीचे और असिंचित जमीन सस्ती

अब ओवरब्रिज या फ्लाईओवर के नीचे स्थित संपत्तियों की गाइडलाइन कीमत में 20 प्रतिशत की कमी की जाएगी। वहीं असिंचित यानी बिना सिंचाई वाली जमीन की दर सिंचित भूमि की तुलना में 20 प्रतिशत कम होगी। इस बदलाव से किसानों और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, क्योंकि ऐसी संपत्तियों की (Low Valuation Property Under Bridge) रजिस्ट्री सस्ती पड़ेगी।

ऐसे समझें नया गणित

यदि किसी क्षेत्र की दर 200 रुपये प्रति वर्गमीटर और 10 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर है, तो 0.405 हेक्टेयर भूमि का मूल्य इस प्रकार तय होगा। पहले 0.140 हेक्टेयर (1400 वर्गमीटर) का मूल्य 200 रुपये से 2,80,000 रुपये और शेष 0.265 हेक्टेयर का मूल्य 10,00,000 रुपये से 2,65,000 रुपये। इस प्रकार कुल मूल्यांकन 5,45,000 रुपये होगा।
नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के समय यही गणना लागू की जाएगी।

मुख्य सड़क से जुड़ी जमीन का मूल्य अधिक

शहरी क्षेत्र में मुख्य मार्ग से 20 मीटर तक की दूरी तक स्थित भूमि को “सड़क से लगी” मानी जाएगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह सीमा 50 मीटर होगी। (Main Road Property Valuation CG) राष्ट्रीय, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला मार्ग, पीएम ग्राम सड़क या लोक निर्माण विभाग की 18 मीटर से चौड़ी सड़कें इस श्रेणी में आएंगी।

(Chhattisgarh Property Valuation Rules) एक से अधिक खरीदारों के लिए अलग नियम

अगर कोई संपत्ति एक से अधिक खरीदार खरीदते हैं और वे एक ही परिवार के सदस्य नहीं हैं, तो हर व्यक्ति के हिस्से के अनुसार मूल्यांकन अलग-अलग होगा। परिवार के सदस्यों (पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन, पुत्र-पुत्री, नाती-नातिन आदि) पर यह नियम लागू नहीं होगा।

व्यवसायिक और औद्योगिक भूमि पर 25% वृद्धि

मुख्य मार्ग से अंदर स्थित व्यवसायिक या औद्योगिक संपत्तियों की कीमत में 25 प्रतिशत वृद्धि लागू होगी। (Commercial Industrial Property Chhattisgarh) उद्योग, फैक्ट्री, पेट्रोल पंप आदि का मूल्यांकन वैल्यूअर की रिपोर्ट या वास्तविक बिक्री मूल्य में से जो अधिक हो, उसके आधार पर किया जाएगा।

निर्माण मूल्य भी जोड़ा जाएगा

अब संपत्ति विक्रय के समय जमीन के मूल्य के साथ निर्माण लागत भी जोड़ी जाएगी। हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट आदि को गैर-आवासीय संपत्तियों में शामिल किया गया है। वहीं खुली छत (ओपन टैरेस) का मूल्य प्लॉट दर का 70 प्रतिशत माना जाएगा।

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