सीजी भास्कर, 24 नवंबर। वन विभाग (Forest Department Action) ने कोंडागांव वनमंडल में संचालित दो सॉ मिलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया है। यह कार्रवाई वनमंडलाधिकारी कोंडागांव के निर्देश पर संयुक्त वनमंडलाधिकारी के मार्गदर्शन में की गई। विभाग का कहना है कि मिली शिकायतों के आधार पर जांच की गई और दोनों सॉ मिलों में नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया।
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल को मिली शिकायतों में बताया गया था कि जोगेंद्र सॉ मिल और शारदा विजय सॉ मिल का संचालन बिना वैध उत्तराधिकारी (Forest Department Action) के किया जा रहा था। शिकायतों की पुष्टि होने पर उड़नदस्ता दल की उपस्थिति में दोनों सॉ मिलों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह साबित हुआ कि सॉ मिल संचालक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे थे।
जांच के बाद छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा 8, 9 और 10 के प्रावधानों के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों सॉ मिलों को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। वन विभाग का कहना है कि यह कदम अवैध संचालन पर रोक लगाने और वनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था।
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यदि किसी सॉ मिल या लकड़ी प्रसंस्करण इकाई में नियमों के उल्लंघन (Forest Department Action) की जानकारी मिलती है, तो इसी तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वन विभाग ने सभी सॉ मिल संचालकों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि वे अपने दस्तावेजों को समय पर अपडेट रखें और वैध अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की गतिविधि न करें।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, यह कार्रवाई वनों की अवैध कटाई पर नियंत्रण और वन संरक्षण को मजबूती देने के उद्देश्य से चलाई जा रही विशेष निगरानी अभियान का हिस्सा है। कोंडागांव व आसपास के क्षेत्रों में इस तरह की कई शिकायतें पहले भी सामने आ चुकी हैं, जिससे वन विभाग ने अपनी निगरानी और भी सख्त कर दी है।
