सीजी भास्कर, 27 नवंबर। बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina Verdict) को ढाका की एक विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के तीन मामलों में 21 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद जोय और बेटी समीना वाजेद पुतुल को भी पांच-पांच साल की सजा सुनाई। ये मामला सरकारी आवासीय परियोजना में प्लॉट आवंटन के दौरान हुई बड़े पैमाने की गड़बड़ियों से जुड़ा है ।
ढाका स्पेशल जज कोर्ट–5 के जज मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शेख हसीना (Sheikh Hasina Verdict) ने नियमों को दरकिनार करते हुए बिना आवेदन प्लॉट आवंटित कराया। कोर्ट ने भ्रष्टाचार के तीनों मामलों में 78 वर्षीय हसीना को सात–सात साल की सजा सुनाई, जो मिलकर 21 साल होती है। इसी केस में जुड़े 20 अन्य आरोपियों को भी सजा दी गई है ।
शेख हसीना अदालत में पेश नहीं हुई थीं, जिसके बाद अदालत ने यह फैसला अनुपस्थित रहने की स्थिति में सुनाया। भ्रष्टाचार निरोधक आयोग ने जनवरी में छह मुकदमे दायर किए थे और 10 मार्च को चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसी बीच, शेख हसीना को आईसीटी–बीडी की विशेष अदालत ने देशद्रोह से जुड़े एक अन्य मामले में फांसी की सजा भी सुनाई थी, जिसके 10 दिन बाद यह नया फैसला आया है।
खबरों के मुताबिक, शेख हसीना पर चल रहे तीन और मामलों में फैसला एक दिसंबर को आ सकता है, जिनमें उन्हें और भी कड़ी सजा सुनाई जा सकती है। बांग्लादेश की राजनीति में यह फैसला एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है, खासकर उस समय जब देश में सत्ता परिवर्तन के बाद लगातार कार्रवाईयां हो रही हैं।
