सीजी भास्कर, 29 नवंबर। बलौदाबाजार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी (Teacher Suspension Balodabazar) के निर्देश पर एसआईआर कार्य में रुचि नहीं लेने, डिजिटाईजेशन की प्रगति में कमी और गणना पत्रक को बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री नहीं करने पर तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। जिला प्रशासन का कहना है कि निर्वाचन संबंधी कार्य अत्यंत संवेदनशील होता है और इसमें लापरवाही किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है (Balodabazar SIR Action)।
प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखंड पलारी अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला बम्हनी में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी प्रितम कुमार ध्रुव द्वारा निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 हेतु गणना पत्रक का वितरण किया गया था। लेकिन वापसी के बाद गणना पत्रक को बीएलओ ऐप के माध्यम से ऑनलाइन एंट्री नहीं किया गया। इस गंभीर लापरवाही को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबि(Teacher Suspension Balodabazar) त कर मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पलारी में अटैच किया गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि BLO App Entry जैसे तकनीकी कार्यों में देरी या अनदेखी (BLO App Entry Issue) निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित करती है।
इसी प्रकार विकासखंड भाटापारा में भी दो शिक्षकों अजय प्रकाश बंजारे, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भाटापारा, तथा द्रोपति ध्रुव, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया—को एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही और उच्च कार्यालय द्वारा दिए गए आदेशों की अवहेलना करने पर निलंबित किया गया है। प्रशासन ने यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13 ख (2), छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के खंड (क) के अंतर्गत की है। इन शिक्षकों को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, जैसा कि नियमानुसार निर्धारित है ।
जिला निर्वाचन कार्यालय ने कहा कि एसआईआर, डिजिटाईजेशन, गणना पत्रक एंट्री, सत्यापन जैसे कार्य निर्वाचन प्रक्रिया की नींव होते हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे संवैधानिक कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। इसी कारण कलेक्टर ने इन्हें गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की है (Election Work Negligence CG)।




