सीजी भास्कर, 1 दिसंबर। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी (SIR Negligence) से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्य में लापरवाही बरतने पर दो अभिहित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (SIR Negligence) कर दिया गया है ।
भाग संख्या 150 भाटापारा में नियुक्त अभिहित अधिकारी अजय प्रकाश बंजारे, जो वर्तमान में शासकीय इतवारी राम यादव पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षक के रूप में पदस्थ हैं, उनके विरुद्ध गंभीर आरोप पाए गए। बताया गया कि वे एसआईआर कार्य में रुचि नहीं ले रहे थे, जिसके कारण गणना पत्रक डिजिटाइजेशन की प्रगति अत्यंत धीमी रही और संपूर्ण एसआईआर प्रक्रिया विलंबित व बाधित हुई ।
उनका यह कृत्य एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति लापरवाही, उच्च कार्यालय के आदेशों की अवहेलना तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13(2) एवं छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन पाया गया। परिणामस्वरूप, छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(का) के तहत उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन (SIR Negligence) अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
इसी प्रकार, भाग संख्या 131 निपनिया में नियुक्त अभिहित अधिकारी द्रौपति ध्रुव, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला निपनिया, द्वारा भी एसआईआर कार्य में रुचि न लेने तथा प्रगति बाधित करने का मामला सामने आया। इन पर भी तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में उन्हें भी निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य है, और लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
