सीजी भास्कर, 30 अगस्त। बजरंग दल कार्यकर्ता अमित लखवानी अपहरण मामले के आरोपी भिलाई चरोदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर की अग्रिम जमानत याचिका दुर्ग कोर्ट ने खारिज कर दी है। भिलाई तीन पुलिस आज पूरे साक्ष्य के साथ एडीजे कोर्ट में प्रस्तुत हुई थी।
बता दें कि बीते 24 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफिल सिरसा गेट होते हुए दुर्ग जा रहा था। सिरसा गेट पर प्रदर्शन कर रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देखकर भूपेश बघेल रुके तथा उनके पास गए। इसी बीच बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने हुटिंग कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी रोकी तथा उनके साथ दुव्यवहार किया। इस बात से भिलाई चरोदा के कांग्रेस नेता गुस्से में आ गए। 27 अगस्त को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग को लेकर भिलाई तीन थाने का घेराव की चेतावनी दे दी। इसी बीच 26 अगस्त की रात सभापति कृष्णा चंद्राकर, एमआइसी मेंबर एस वेंकट रमना, पप्पू चंद्राकर, अशफाक तथा नजरूल इस्लाम सहित एक अन्य बजरंग दल के कार्यकर्ता जीएम संचालक पुष्पराज को खोजते हुए उसके जीम पहुंचे। वहां पुष्पराज तो नहीं मिला, पर बगल के बंगाली होटल में चाय पी रहे अमित लखवानी को देखकर उसके साथ मारपीट की गई तथा सभापति की गाड़ी में देवरिया बिठाकर उसे भिलाई तीन थाना लाया गया जहां भी उनके साथ कांग्रेसियों ने मारपीट की । यह पूरा मामला थाने के सीसीटीवी में कैद हो गया ।
घटना को लेकर उसी रात भिलाई तीन थाने में भाजयुमो ,बजरंग दल तथा हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार हंगामा किया जिसके बाद पुलिस ने कृष्ण चंद्राकर और उनके सभी साथियों के विरुद्ध अपहरण एवं मारपीट का मामला दर्ज कर लिया था। मामला दर्ज होने के बाद सभापति कृष्णा चंद्राकर ने आज अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी किंतु भिलाई पुलिस पूरे साक्ष्य के साथ कोर्ट के सामने पहुंची। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।