सीजी भास्कर, 4 सितंबर। जुलाई माह में भिलाई तीन थाना अंतर्गत घटित कांट्रेक्ट किलिंग के हाई प्रोफाइल मामले की कड़ियां परत दर परत खुलती जा रही हैं। ताजा अपडेट यह है कि भिलाई-3 कॉलेज के प्रोफेसर पर हमला कराने के लिए गुंडे बुलवाने वाले प्रोवीर शर्मा नामक ठेकेदार की अग्रिम याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।
आपको बता दें कि ठेकेदार प्रभावशाली राजनेता के सुपुत्र का बिजनेस पार्टनर बताया जाता है। राजनेता और उनके बेटे की कृपा से आरोपी ठेकेदार ने भिलाई-चरोदा निगम और पीडब्ल्यूडी में बड़े-बड़े ठेके पाए थे। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में भी वह पार्टनर बताया जाता है। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए बिजनेस पार्टनर प्रोबीर कुमार शर्मा ने सोमवार को अग्रिम जमानत लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अपर लोक अभियोजक प्रदीप नेमा ने बताया कि सोमवार को अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश पीएस मरकाम की अदालत में जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उसी दिन पुलिस की गिरफ्त में आ चुके तीन आरोपियों में एक करण पाठक ने भी जमानत की अर्जी दाखिल की थी लेकिन कोर्ट में अभियोजन ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में प्रोफेसर की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसके माध्यम से बताया कि प्रोबीर कुमार ने हत्या की नीयत से गुंड़े बुलवाए और 6 नकाबपोश बदमाशों ने उसी नीयत से 19 जुलाई की शाम करीब 4 बजे ऑपरेशन विनोद शर्मा पर लाठी-डंडों से हमला किया था।
इधर, पुलिस के जांच अधिकारी उन सभी लोगों तक पहुंच गई है, जो हत्या के प्रयास का षड़यंत्र रचने में शामिल रहे और जिन्होंने प्रोफेसर पर हमला किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रोबीर कुमार शर्मा एवं उसके अन्य साथी शिवम मिश्रा उर्फ मुकेश मिश्रा और धीरज कुमार उर्फ धूरू ने पूरे हमले की कहानी रची। आरोपी रोहन उपाध्याय उर्फ छोटु, रोहित पाण्डेय, ध्रुव विश्वकर्मा, प्रिंस उर्फ प्रसून पाण्डेय, अमन उर्फ उत्कर्ष द्विवेदी और करण पाठक ने प्रोफेसर पर हमला किया था। पुलिस रीवा (मध्यप्रदेश) से 19 अगस्त को प्रिंस, अमन और करण को गिरफ्तार कर चुकी है। पकड़े गए इन्हीं आरोपियों से विट्ठलपुरम भिलाई तीन निवास पर प्रोवीर क्राइम सीन रीक्रिएट करते समय आरोपी प्रिंसिपल प्रसून पांडेय ने बताया कि 18 जुलाई को वो विश्वकर्मा और शिवम मिश्रा के साथ वह विट्ठल ग्रीन पहुंचा था। जहां प्रोवीर शर्मा और धीरू उर्फ़ धीरज मिले थे, जिन्होंने प्रोफेसर पर हमला करने के लिये कहा था। इसके चलते पुलिस ने प्रोवीर शर्मा और उनके साथियों के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र रचने के लिए धारा 61 (२) बीएनएस की धारा जोड़ी है। आरोपी प्रिंस की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार को प्रोवीर शर्मा के घर की पार्किंग से जब्त किया है।