सीजी भास्कर, 18 दिसंबर | POCSO Conviction Raigarh : छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र से जुड़े इस प्रकरण में पाॅक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत में सामने आए तथ्यों के अनुसार, आरोपी ने नाबालिग लड़की को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और करीब दो वर्षों तक डर के साये में उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता उस समय मात्र 16 वर्ष की थी और अपने परिवार की कमजोर स्थिति के कारण लंबे समय तक चुप रहने को मजबूर रही।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने माता-पिता के निधन के बाद दादी के साथ रहती थी। आरोपी इसी स्थिति का फायदा उठाता रहा। रात के समय खेत या सुनसान जगहों पर बुलाकर वह उसे धमकाता और विरोध करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देता था।
पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर आरोपी के परिजनों से भी कई बार शिकायत की, लेकिन वहां से उसे कोई सहारा नहीं मिला। उल्टा उसे डांटकर भगा दिया गया। इसके बाद भी आरोपी का व्यवहार नहीं बदला और उसने आखिरी बार जनवरी 2024 में अपराध को दोहराया।
आखिरकार पीड़िता ने चक्रधर नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। सुनवाई के दौरान गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ।
पाॅक्सो न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास और 6 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज की जड़ों को कमजोर करते हैं और इन पर कठोर दंड जरूरी है।


