सीजी भास्कर, 13 सितंबर। कथित शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल जल्दी पूरा नहीं होगा। लिहाजा उन्हें लंबे समय तक जेल में रखने का औचित्य नहीं है।
आपको बता दें कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत दी है, जिसमें कहा गया है कि वे न तो सीएम कार्यालय जाएंगे और न ही सचिवालय। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी न हो। वे किसी गवाह से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा और वे जांच में सहयोग करेंगे।
सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को उस वक्त गिरफ्तार किया था, जब वे ईडी के कस्टडी में थे। हालांकि उन्हें ईडी मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। लेकिन सीबीआई के केस में गिरफ्तारी की वजह से उन्हें जेल में ही रहना पड़ा था।
गौरतलब हो कि वर्ष 2021-22 में दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई गई नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। बाद में केजरीवाल सरकार ने इसे वापस ले लिया था। जांच एजेंसियों का आरोप है कि शऱाब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह नीति बनाई गई थी। इसके बदले में शराब कारोबारियों द्वारा रिश्वत दी गई थी। ईडी और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है।