CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Delhi High Court Verdict : CBI की जांच पर दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी लकीर, रिटायर्ड जज से निजी जानकारी जबरन नहीं मांगी जा सकती

Delhi High Court Verdict : CBI की जांच पर दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी लकीर, रिटायर्ड जज से निजी जानकारी जबरन नहीं मांगी जा सकती

By Newsdesk Admin
27/01/2026
Share

सीजी भास्कर 27 जनवरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस आई.एम. कुद्दूसी को बड़ी राहत देते हुए CBI द्वारा जारी नोटिस को रद्द कर (Delhi High Court Verdict) दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 का इस्तेमाल आरोपी या गवाह से उसकी निजी जानकारियां जबरदस्ती हासिल करने के लिए नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 91 CrPC का उद्देश्य केवल पहले से मौजूद दस्तावेजों या वस्तुओं को जांच के लिए पेश करवाना है, न कि किसी व्यक्ति को अपनी याददाश्त के आधार पर जानकारी लिखकर देने के लिए बाध्य करना। मोबाइल नंबर, बैंक खाते का विवरण, स्टाफ की जानकारी या अन्य व्यक्तिगत डेटा इस धारा के दायरे में नहीं आते।

कोर्ट की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को इस तरह की जानकारी देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, चाहे वह आरोपी हो या जांच के दायरे में आया कोई व्यक्ति।

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच एजेंसियों के पास जानकारी जुटाने के अन्य वैधानिक विकल्प (Delhi High Court Verdict) मौजूद हैं। जैसे धारा 161 CrPC के तहत पूछताछ, जिसमें व्यक्ति को चुप रहने का अधिकार प्राप्त है, या फिर बैंकों, टेलीकॉम कंपनियों और अन्य संबंधित संस्थानों से सीधे रिकॉर्ड मंगवाना। अदालत ने कहा कि जांच की सुविधा के नाम पर संवैधानिक सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि धारा 91 का प्रयोग केवल मौजूदा दस्तावेजों या वस्तुओं तक सीमित है। इसे इस तरह नहीं बढ़ाया जा सकता कि आरोपी को खुद के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए मजबूर किया जाए।

यह मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आई.एम. कुद्दूसी से जुड़ा है। भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले की जांच के दौरान CBI ने उन्हें नोटिस जारी कर उनके मोबाइल नंबर, बैंक खातों के स्टेटमेंट, ड्राइवर और घरेलू सहायकों से संबंधित जानकारियां (Delhi High Court Verdict) मांगी थीं। जस्टिस कुद्दूसी ने इसे अपने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए ट्रायल कोर्ट में चुनौती दी थी।

ट्रायल कोर्ट ने CBI के नोटिस को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, लेकिन हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया कि जांच एजेंसियां कानून की सीमाओं के भीतर रहकर ही कार्रवाई कर सकती हैं। इस फैसले को जांच एजेंसियों की शक्तियों और नागरिक अधिकारों के संतुलन के लिहाज से एक अहम नजीर माना जा रहा है।

A conspiracy to portray murder as rape, in Kawardha : कवर्धा में ननद ने भाभी की कर दी हत्या
छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर : हाईकोर्ट ने पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, DGP द्वारा बनाए गए नियमों में पक्षपात की जताई आशंका, न्यायमूर्ति पांडेय ने संवैधानिक समानता के उल्लंघन पर भर्ती प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक, देखिए विडियो
Krishna Awasthi Fraud Case : 2 लाख लेकर थमाया फर्जी नियुक्ति पत्र, जेल में बंद कृष्णा अवस्थी पर एक और FIR
Chhattisgarh Liquor Scam: 50 लाख महीना, 16 करोड़ की कमाई और 530 करोड़ का नुकसान… शराब घोटाले का नया खुलासा
Illegal Teak Wood Transport Chhattisgarh : अवैध सागौन लकड़ी परिवहन करते दो आरोपी गिरफ्तार, ट्रैक्टर जब्त

Quick Link

  • My Bookmark
  • Interests
  • Contact Us
  • Blog Index
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Jharkhand Road Accident
Jharkhand Road Accident : झारखंड में भीषण हादसा, छत्तीसगढ़ के एक परिवार के 3 लोगों की मौत, 2 गंभीर

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव निवासी एक ही परिवार के…

Chhattisgarh Liquor Scam
Chhattisgarh Liquor Scam : शराब घोटाले में ED का बड़ा दावा, कांग्रेस भवन पहुंचे 880 करोड़, 9 करोड़ की संपत्ति अटैच

छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन…

Raipur News
Raipur News : CM हाउस में घुसने की कोशिश, पुलिस से भिड़ा युवक; रायपुर में हिरासत में लिया गया

रायपुर में मंगलवार सुबह मुख्यमंत्री निवास के बाहर…

Raipur Crime
Raipur Crime : नगर निगम अधिकारी बनकर 1.88 करोड़ के गहनों की ठगी, रायपुर में मास्टरमाइंड गिरफ्तार

रायपुर के सदर बाजार में ज्वेलरी कारोबारी से…

Manendragarh News
Manendragarh News : मनेन्द्रगढ़ में मां शीतला की महाआरती, पत्रकार मंडली ने कराया भंडारा, जयकारों से गूंजा मंदिर

मनेन्द्रगढ़ में शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?