सीजी भास्कर 29 जनवरी Ration Card e-KYC at Home : छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC अनिवार्य है। इस प्रक्रिया को सरल बनाते हुए राज्य शासन ने फेस ऑथेंटिकेशन आधारित नई व्यवस्था लागू की है, जिससे अब पात्र लाभार्थी घर बैठे ही अपना सत्यापन पूरा कर सकेंगे।
Senior Citizens Face e-KYC से खत्म होगी फिंगरप्रिंट की परेशानी
70 वर्ष से अधिक उम्र के कई लोगों के फिंगरप्रिंट स्पष्ट न होने के कारण बायोमेट्रिक e-KYC अटक जाती थी। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की गई है, जिससे बुजुर्ग, बीमार और असहाय लाभार्थियों को सीधी राहत मिलेगी।
घर से e-KYC करने का पूरा प्रोसेस जानिए
राशन कार्ड की फेस e-KYC के लिए लाभार्थी मोबाइल फोन से प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
सबसे पहले Google Play Store से Mera e-KYC और Aadhaar FaceRD ऐप डाउनलोड करें।
इसके बाद ऐप में आधार नंबर दर्ज करें, मोबाइल पर आए OTP को वेरीफाई करें और कैमरे से चेहरे की पहचान कर e-KYC पूरी हो जाएगी।
ऐप के जरिए यह भी देखा जा सकता है कि e-KYC पहले से पूर्ण है या नहीं।
मोबाइल नहीं है तो यह विकल्प भी खुला
यदि किसी कारणवश मोबाइल से e-KYC संभव नहीं हो पा रही है, तो राशन कार्ड धारक नजदीकी शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर अंगूठे या उंगली के निशान के माध्यम से e-KYC करा सकते हैं। शासन ने यह विकल्प भी पहले की तरह चालू रखा है।
e-KYC नहीं कराने पर क्या हो सकती है दिक्कत
समय पर e-KYC नहीं कराने की स्थिति में राशन कार्ड निरस्त हो सकता है।
सरकारी योजनाओं का लाभ रुक सकता है और लाभार्थी सूची से नाम हटाया जा सकता है।
ऐसी स्थिति में कार्ड दोबारा चालू कराने के लिए पुनः आवेदन करना पड़ सकता है।
नाम कट जाए तो क्या करें, जानिए समाधान
यदि किसी लाभार्थी का नाम सूची से हट जाता है, तो नजदीकी फूड सप्लाई ऑफिस या उचित मूल्य दुकान से संपर्क करें।
सही दस्तावेजों के साथ आवेदन करें और आधार या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी में हुई गड़बड़ी को तुरंत दुरुस्त कराएं।
शासन का उद्देश्य: कोई भी पात्र व्यक्ति न छूटे
फेस e-KYC व्यवस्था का मकसद यही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केवल तकनीकी कारणों से राशन से वंचित न रहे। यह पहल खासतौर पर बुजुर्गों, दिव्यांगों और असहाय नागरिकों के लिए एक भरोसेमंद समाधान बनकर सामने आई है।




