सीजी भास्कर, 31 जनवरी | Illegal Colony Action Raipur : राजधानी रायपुर में अवैध कॉलोनियों और बिना अनुमति हो रहे निर्माण पर नगर पालिक निगम ने कड़ा रुख अपनाया है। निगम ने हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्र की कई जमीनों को अवैध कॉलोनी की श्रेणी में रखते हुए वहां सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, चिन्हित की गई जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का निर्माण, जमीन की खरीद-बिक्री या नया कब्जा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
इन क्षेत्रों की जमीनें अवैध घोषित
निगम की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, हीरापुर–जरवाय क्षेत्र के कई खसरा नंबरों की जमीनें नियमों के विरुद्ध पाई गई हैं। इसी तरह सोनडोंगरी क्षेत्र में भी बिना वैध अनुमति के प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसे अवैध कॉलोनी माना गया है।
नियम तोड़ने पर जिम्मेदारी स्वयं की
नगर निगम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अधिग्रहण के दौरान यदि कोई व्यक्ति निर्माण करता है, जमीन पर कब्जा करता है या लेन-देन करता है, तो उससे होने वाले सभी कानूनी और आर्थिक नुकसान की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी। ऐसे मामलों में निगम की कोई जवाबदेही नहीं रहेगी।
कार्रवाई के पीछे वजह
निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर में तेजी से बढ़ रही अवैध कॉलोनियों, बिना अनुमति निर्माण और आम नागरिकों को भ्रमित कर जमीन बेचने की शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। इसी को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है ताकि भविष्य में लोगों को नुकसान से बचाया जा सके।
नागरिकों के लिए जरूरी सूचना
नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि हीरापुर–जरवाय और सोनडोंगरी क्षेत्र में जमीन या मकान खरीदने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति की पूरी जांच करें। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संबंधित भूमि नगर निगम से स्वीकृत है या नहीं।
अभियान आगे भी रहेगा जारी
नगर निगम ने यह भी साफ किया है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ यह अभियान यहीं नहीं रुकेगा। आने वाले समय में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।




