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Home » Gariaband Obscene Dance Case : हाईकोर्ट ने SDM निलंबन पर लगाई रोक, प्रशासनिक कार्रवाई पर उठे सवाल

Gariaband Obscene Dance Case : हाईकोर्ट ने SDM निलंबन पर लगाई रोक, प्रशासनिक कार्रवाई पर उठे सवाल

By Newsdesk Admin
01/02/2026
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छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से जुड़े Gariaband Obscene Dance Case में हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम के दौरान अश्लील नृत्य के आरोपों में निलंबित किए गए एसडीएम तुलसीदास मरकाम को अदालत से राहत मिली है। कोर्ट ने निलंबन आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है।

Contents
  • निलंबन आदेश पर न्यायिक हस्तक्षेप
  • वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद
  • याचिका में क्या रखे गए तर्क
  • पदभार संभालने के बाद प्रशासनिक हलचल
  • कार्यक्रम आयोजन और पुलिस कार्रवाई

निलंबन आदेश पर न्यायिक हस्तक्षेप

हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि निलंबन जैसी कठोर कार्रवाई से पहले संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए था। अदालत ने कहा कि प्रशासनिक प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अनदेखी नहीं की जा सकती, खासकर जब मामला Administrative Suspension Case से जुड़ा हो।

वायरल वीडियो से बढ़ा विवाद

यह मामला उस वक्त सामने आया जब एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इन क्लिप्स में मंच पर आपत्तिजनक नृत्य के दृश्य दिखाई दे रहे थे। आरोप यह भी लगाए गए कि कार्यक्रम की अनुमति देने वाले अधिकारी मौके पर मौजूद थे, जिससे मामला Obscene Dance Controversy में तब्दील हो गया।

याचिका में क्या रखे गए तर्क

एसडीएम तुलसीदास मरकाम की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि वे राज्य शासन के अधीन अधिकारी हैं, और उनके खिलाफ बिना विभागीय जांच या पक्ष सुने कार्रवाई की गई। इसी आधार पर अदालत ने निलंबन आदेश को अंतरिम रूप से स्थगित कर दिया।

पदभार संभालने के बाद प्रशासनिक हलचल

हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद संबंधित अधिकारी ने अनुविभागीय कार्यालय पहुंचकर दोबारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस कदम के बाद प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि आगे की जांच किस दिशा में जाएगी और जवाबदेही किस स्तर तक तय होगी।

कार्यक्रम आयोजन और पुलिस कार्रवाई

जिस कार्यक्रम से विवाद शुरू हुआ, वह ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित एक बहु-दिवसीय सांस्कृतिक आयोजन था। आयोजन समिति पर नियमों के उल्लंघन और सार्वजनिक मर्यादा भंग करने के आरोप लगे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया। यह पहलू Public Event Regulation से भी जुड़ता है।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित समय सीमा में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। इसके बाद अदालत यह तय करेगी कि निलंबन आदेश को निरस्त किया जाए या आगे की विभागीय कार्रवाई को अनुमति दी जाए। फिलहाल, पूरा मामला न्यायिक निगरानी में है और अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।

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