CG BhaskarCG BhaskarCG Bhaskar
Font ResizerAa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Font ResizerAa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » Chhattisgarh Public Safety Law: छत्तीसगढ़ में लोक सुरक्षा कानून की तैयारी, हर बड़े परिसर में CCTV और सुरक्षा मानक अनिवार्य

Chhattisgarh Public Safety Law: छत्तीसगढ़ में लोक सुरक्षा कानून की तैयारी, हर बड़े परिसर में CCTV और सुरक्षा मानक अनिवार्य

By Newsdesk Admin
22/02/2026
Share

Chhattisgarh Public Safety Law : राज्य सरकार सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा को नए ढांचे में ढालने जा रही है। बजट सत्र में छत्तीसगढ़ लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक–2026 पेश करने की तैयारी है। प्रस्ताव का फोकस यह है कि सरकारी ही नहीं, निजी प्रतिष्ठान और बड़े रिहायशी परिसरों में भी मानक सुरक्षा उपाय लागू हों, ताकि अपराध की रोकथाम और आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।

Contents
  • Chhattisgarh Public Safety Law की समय-सीमा—एक साल में पूरे करने होंगे इंतजाम
  • Chhattisgarh Public Safety Law में दंड व्यवस्था—नोटिस से सीलिंग तक
  • Chhattisgarh Public Safety Law का असर—रोकथाम, तेज रिस्पॉन्स और भरोसा

तेजी से बढ़ते शहर, ट्रांजिट हब्स पर भीड़ और सार्वजनिक परिसरों में दिन-रात की गतिविधियों ने सुरक्षा को प्राथमिक मुद्दा बना दिया है। सरकार का आकलन है कि निगरानी, रिकॉर्ड-रखाव और नियंत्रित प्रवेश जैसे उपाय अपराध के अवसर घटाते हैं और जांच को तेज बनाते हैं।

Chhattisgarh Public Safety Law की समय-सीमा—एक साल में पूरे करने होंगे इंतजाम

कानून लागू होने के बाद संबंधित इकाइयों को 12 महीने के भीतर सभी जरूरी प्रावधान पूरे करने होंगे। जिन प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस आवश्यक है, वहां नवीनीकरण से पहले नियमों का अनुपालन अनिवार्य होगा। निरीक्षण का अधिकार पुलिस के पास रहेगा, लेकिन प्रक्रिया पारदर्शी रखने के लिए पूर्व सूचना का प्रावधान जोड़ा गया है।

प्रस्तावित प्रावधानों के तहत ऐसे सभी परिसर, जहां कम से कम पांच कर्मचारी कार्यरत हों, सुरक्षा मानकों के अंतर्गत आएंगे। सूची में सरकारी कार्यालय, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन, औद्योगिक-व्यावसायिक इकाइयां, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, सिनेमा हॉल, खेल परिसर और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान शामिल हैं। इसके साथ ही ग्राउंड फ्लोर से ऊपर दो या अधिक मंजिला रिहायशी भवन, जहां एक से अधिक परिवार या लॉजिंग यूनिट हों, उन्हें भी शामिल किया गया है।

Chhattisgarh Public Safety Law में दंड व्यवस्था—नोटिस से सीलिंग तक

नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर पहले शो-कॉज नोटिस जारी होगा। सुधार न होने पर पहले महीने ₹5,000, दूसरे महीने ₹10,000 का जुर्माना प्रस्तावित है। दो महीने बाद भी कमी बनी रहने पर परिसर सील करने और लाइसेंसिंग प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजने का प्रावधान रखा गया है। प्रभावित पक्ष को 30 दिन में अपील का अधिकार मिलेगा।

विधेयक में एंट्री-एग्जिट प्वाइंट और कॉमन एरिया में CCTV कैमरे, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, कम से कम 30 दिन का फुटेज स्टोरेज, और जरूरत पड़ने पर पुलिस को डेटा उपलब्ध कराने की बाध्यता शामिल है। साथ ही हर छह महीने में सुरक्षा उपायों की प्रमाणित रिपोर्ट जमा करनी होगी।

Chhattisgarh Public Safety Law का असर—रोकथाम, तेज रिस्पॉन्स और भरोसा

विशेषज्ञों के अनुसार, यह ढांचा अपराध-निरोधक के साथ-साथ आपातकालीन रिस्पॉन्स को मजबूत करेगा। स्पष्ट मानकों से निजी-सरकारी परिसरों में एकरूपता आएगी और नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा।

Bhoramdeo Temple Kawardha : वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर चमकेगा छत्तीसगढ़ का खजुराहो ‘भोरमदेव मंदिर’
Holi Date 2025: होलिका दहन और रंगों की होली कब? जानें सही तिथि और शुभ मुहूर्त
17 साल की 11वीं की छात्रा बिन ब्याही बनी मां, इज्जत बचाने के लिये नवजात को बाथरुम की खिड़की से बाहर फेंका, छात्रावास अधीक्षिका निलंबित, पुलिस कर रही मामले की जांच
RailOne App : अनारक्षित टिकट की बुकिंग अब सिर्फ रेलवन एप से, किराये में मिलेगी 3% की छूट
Principal Removed : कलेक्टर ने सेजेस केशकाल प्रभारी प्राचार्य को पद से हटाया
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram

ताजा खबरें

Akhilesh Yadav Ayodhya Visit 
Akhilesh Yadav Ayodhya Visit  : अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से पहले अखिलेश यादव ने चोरी मामले पर बीजेपी पर साधा निशाना

सीजी भास्कर, 28 जून : समाजवादी पार्टी के…

Women's T20 World Cup 2026
Women’s T20 World Cup 2026 : करो या मरो की जंग में उतरेगी टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल पर नजर

सीजी भास्कर, 28 जून :  महिला टी20 वर्ल्ड कप…

Arpa River Rejuvenation Project
Arpa River Rejuvenation Project : स्कूटी से शहर का निरीक्षण करने निकले डिप्टी सीएम अरुण साव, 251 करोड़ की परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी

सीजी भास्कर, 28 जून : उप मुख्यमंत्री अरुण…

Chief Minister Vishnu Deo Sai
Chief Minister Vishnu Deo Sai : किसान परिवार से सर्वोच्च नेतृत्व तक, सादगी, सुशासन और जनकल्याण से सीएम साय ने गढ़ी अलग पहचान

सीजी भास्कर, 28 जून :  किसान परिवार से…

Birth Death Registration
Birth Death Registration : जन्म-मृत्यु पंजीकरण में अपील की सुविधा, आदेश से असंतुष्ट नागरिक अब कर सकेंगे शिकायत

सीजी भास्कर, 28 जून। जन्म-मृत्यु पंजीकरण (Birth Death…

छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?