होली के दिन राज्यभर में शराब की खुदरा बिक्री पर रोक रहेगी। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक Liquor Shops Closed on Holi का फैसला त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाने के उद्देश्य से लिया गया है। इस दौरान देसी-विदेशी दोनों श्रेणियों की दुकानें बंद रहेंगी।
देसी-विदेशी दुकानों पर ताला, सख्त अनुपालन के निर्देश
सरकारी निर्देशों के तहत Chhattisgarh Dry Day के दिन सभी लाइसेंसी दुकानों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया गया है। संबंधित विभागों को सर्कुलर जारी कर अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि कहीं भी नियमों का उल्लंघन न हो।
अवैध बिक्री पर बढ़ी निगरानी, पेट्रोलिंग तेज
त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए Festival Safety Order के तहत अवैध शराब की बिक्री पर कड़ी नजर रखी जाएगी। संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ेगी, और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
शांति बनाए रखने की अपील, नागरिकों से सहयोग की उम्मीद
प्रशासन का कहना है कि Public Order on Holi सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है। आम लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें, अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें।
उल्लंघन पर कार्रवाई, लाइसेंस पर पड़ सकता है असर
नियमों की अनदेखी करने वाले दुकानदारों पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई हो सकती है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि त्योहार के दिन शांति भंग करने वाली किसी भी गतिविधि पर “जीरो टॉलरेंस” अपनाया जाएगा।






