सीजी भास्कर, 03 मई। उपभोक्ता फोरम ने भोपाल के एक ढाबे पर 15 हजार का जुर्माना लगाया है। दूषित खिचड़ी परोसने के मामले में एक कस्टमर ने याचिका लगाई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान उपभोक्ता फोरम ने ढाबे को दोषी पाया।
फोरम ने न सिर्फ खिचड़ी की कीमत 130 रुपए लौटाने को कहा, बल्कि 15 हजार रुपए क्षतिपूर्ति देने का भी आदेश दिया है।
दरअसल, भोपाल के गौतम नगर निवासी अभिषेक दीक्षित ने ऑनलाइन फूड डिलेवरी एप स्विगी से 25 मई 2024 को वृंदावन ढाबा से बटर खिचड़ी और लस्सी मंगवाई थी।
जब उन्होंने पार्सल खोला, तो खिचड़ी में मरी हुई मक्खी निकली. अभिषेक ने इसकी शिकायत स्विगी और ढाबा संचालक से की. लेकिन दोनों ने ही जवाबदारी नहीं ली और कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया।
पीड़ित ने की थी शिकायत
अभिषेक ने ढाबे पर संपर्क कर उन्हें शिकायत की और स्विगी पर ईमेल से आपत्ति दर्ज कराई लेकिन दोनों ही पक्षों ने जिम्मेदारी नहीं ली. स्विगी ने तो यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने होटल को भुगतान कर दिया है, इसलिए अब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कस्टमर उपभोक्ता फोरम में शिकायत की है जिसके बाद अब ढाबा के खिलाफ एक्शन हुआ है।
इस मामले में उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद वृंदावन ढाबे को खाने में मरी हुई मक्खी मिलने का दोषी पाया. फोरम ने अपने फैसले में कहा कि यह होटल की लापरवाही है. वहीं, स्विगी को सिर्फ खाना पहुंचाने का माध्यम माना इसलिए उसकी जिम्मेदारी तय नहीं की।
अब लगा 15 हजार का जुर्माना
कस्टमर की शिकायत के बाद उपभोक्ता फोरम में जांच में दोषी पाई जाने पर वृंदावन ढाबे के खिलाफ एक्शन लिया है। फोरम ने कस्टमर को खिचड़ी के 130 रुपए लौटाने के साथ ही 15 हजार रुपए देने की बात कही है. जिसके बाद कस्टमर ने राहत की सास ली है। उन्होंने कहा कि ये न्याय है। आगे से किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा, ना ही लोगों को दूषित भोजन परोसा जाएगा।