सीजी भास्कर, 5 अगस्त |
रायपुर। राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज लूट मामले में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तीन साल पहले मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक से चाकू की नोंक पर मोबाइल लूटने वाले दो अपराधियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर कुल ₹90,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कड़ा संदेश देने के लिए लिया गया है।
क्या था पूरा मामला?
1 सितंबर 2022 की सुबह करीब 4:45 बजे, देवेंद्र साहू नामक युवक मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। गोंदवारा के एकता नगर के पास एक्टिवा सवार दो बदमाशों ने उन्हें घेर लिया।
एक ने कॉलर पकड़ा, जबकि दूसरे ने देवेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। देवेंद्र ने बचाव में चाकू पकड़ने की कोशिश की, जिससे उनकी हथेली कट गई। इस दौरान बदमाश उनकी जेब से 13,000 रुपये का मोबाइल लूटकर फरार हो गए।
देवेंद्र की सूझबूझ बनी अहम सुराग
घायल देवेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुए भागते बदमाशों की एक्टिवा का नंबर नोट किया और सीधे गुढ़ियारी थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों –
- शेख शब्बीर (24 वर्ष)
- आशीष मिर्झा उर्फ लियॉन उर्फ बबलू (25 वर्ष)
को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत की।
कोर्ट ने क्यों सुनाया उम्रकैद?
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा की अदालत ने कहा:
“आज आम नागरिक भी सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है तो उसे सुरक्षा की गारंटी नहीं है। यह केवल लूट नहीं, बल्कि सामाजिक असुरक्षा और भय का माहौल पैदा करने वाला अपराध है।”
इसी आधार पर कोर्ट ने न्यूनतम सजा छोड़, सीधे उम्रकैद की सजा देने का निर्णय लिया।
आशीष मिर्झा पर ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया गया।
शेख शब्बीर पर ₹40,000