CG BhaskarCG Bhaskar
Aa
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Aa
CG BhaskarCG Bhaskar
Search
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य
Follow US
Home » मां की मौत के बाद मामा को मिली 8 साल के बच्चे की कस्टडी, हाईकोर्ट ने पिता की अपील खारिज की

मां की मौत के बाद मामा को मिली 8 साल के बच्चे की कस्टडी, हाईकोर्ट ने पिता की अपील खारिज की

By Newsdesk Admin 13/08/2025
Share

सीजी भास्कर, 13 अगस्त |

Contents
क्या है पूरा मामला?फैमिली कोर्ट का फैसलापिता की हाईकोर्ट में अपीलहाईकोर्ट का निर्णयपिता को दिए गए अधिकार

रायपुर/कबीरधाम। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए 8 साल के बच्चे की कस्टडी उसके मामा के पास ही रहने का आदेश दिया है। मां की मौत के बाद से बच्चा मामा के साथ रह रहा था। फैमिली कोर्ट ने पहले ही मामा को कस्टडी दे दी थी, जिसे पिता ने चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पिता की अपील खारिज कर दी।

क्या है पूरा मामला?

कबीरधाम निवासी तरण सिंह की पत्नी रागिनी सिंह का 12 मार्च 2017 को प्रसव के कुछ दिनों बाद निधन हो गया। इसके बाद से नवजात अपने मामा ललित सिंह के साथ रह रहा था। अब बच्चा 8 साल का हो चुका है।

ललित सिंह ने फैमिली कोर्ट में गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 के तहत बच्चे की कस्टडी की मांग की। उनका तर्क था कि पिता ने पत्नी की मौत के एक साल बाद दूसरी शादी कर ली और उस रिश्ते से एक बेटी भी है। इस दौरान पिता ने बेटे को अपने पास लाने की कोई कोशिश नहीं की।

फैमिली कोर्ट का फैसला

फैमिली कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर बच्चे की कस्टडी मामा को सौंप दी। कोर्ट का मानना था कि बच्चा बचपन से मामा के साथ है और वहां सुरक्षित है।

पिता की हाईकोर्ट में अपील

पिता ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वह स्वाभाविक अभिभावक हैं और बेटे की बेहतर परवरिश कर सकते हैं। वहीं मामा ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि बच्चा उनके साथ सुरक्षित और सहज है।

हाईकोर्ट का निर्णय

जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस ए.के. प्रसाद की डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि पिता ने 8 साल में कभी बेटे को अपने पास लाने की कोशिश नहीं की। बच्चा अब सौतेली मां के साथ रहने में असहज महसूस कर सकता है।

इस आधार पर हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार रखा और पिता की अपील खारिज कर दी।

पिता को दिए गए अधिकार

हालांकि, हाईकोर्ट ने पिता को बेटे से संपर्क का अधिकार दिया है—

  • हर शनिवार-रविवार एक घंटे की वीडियो कॉल या फोन पर बातचीत
  • 2 हफ्ते से अधिक की छुट्टियों में 5-10 दिन साथ रहने का मौका
  • त्योहारों पर मिलने और समय बिताने की अनुमति

कोर्ट ने मामा को निर्देश दिया कि वह मुलाकात में कोई रुकावट न डालें और बच्चे का कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता रहे।

You Might Also Like

विधायक रिकेश बोले 5 करोड़ की लागत से भिलाई में बनेगा “श्रीकृष्ण धाम”

सुबह संकेत, शाम अचानक राजभवन पहुंचे CM विष्णुदेव, मंत्रिमंडल विस्तार तारीख….फार्मूला तय…! कौन बन रहा “मंत्री” सुगबुगाहट तेज, “भैया, उड़ गई है नींद”

स्कॉर्पियो से बरामद हुए 4.04 करोड़ रुपये, हवाला कारोबार का शक, दो गुजराती युवक गिरफ्तार

अटल जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि: मुख्यमंत्री साय ने कहा – छत्तीसगढ़ की पहचान अटल जी की देन

साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत: मुख्यमंत्री ने दी लोगों को सतर्क रहने की सलाह…

TAGGED: Guardian and Wards Act, कबीरधाम, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, फैमिली कोर्ट, बच्चे की कस्टडी, मामा को कस्टडी
Newsdesk Admin 13/08/2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Share
Previous Article प्यार के चक्कर में चोरी, बाइक खरीदने के लिए उठा लिया ₹2 लाख का सामान
Next Article रायपुर में शेयर मार्केट और जमीन के लालच में 1 करोड़ की ठगी, एक आरोपी गिरफ्तार – साथी फरार

You Might Also Like

ट्रेंडिंगधर्मफीचर्डभिलाई-दुर्गसामाजिकसांस्कृतिक

विधायक रिकेश बोले 5 करोड़ की लागत से भिलाई में बनेगा “श्रीकृष्ण धाम”

16/08/2025
छत्तीसगढ़ट्रेंडिंगदेश-दुनियाफीचर्डभिलाई-दुर्गराजनीतिराज्य

सुबह संकेत, शाम अचानक राजभवन पहुंचे CM विष्णुदेव, मंत्रिमंडल विस्तार तारीख….फार्मूला तय…! कौन बन रहा “मंत्री” सुगबुगाहट तेज, “भैया, उड़ गई है नींद”

16/08/2025
अपराधछत्तीसगढ़

स्कॉर्पियो से बरामद हुए 4.04 करोड़ रुपये, हवाला कारोबार का शक, दो गुजराती युवक गिरफ्तार

16/08/2025
छत्तीसगढ़

अटल जी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि: मुख्यमंत्री साय ने कहा – छत्तीसगढ़ की पहचान अटल जी की देन

16/08/2025
छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक विश्वसनीय न्यूज पोर्टल है, जिसकी स्थापना देश एवं प्रदेश के प्रमुख विषयों और खबरों को सही तथ्यों के साथ आमजनों तक पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। इसके साथ ही हम महत्वपूर्ण खबरों को अपने पाठकों तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
क्विक लिंक्स
  • ट्रेंडिंग
  • देश-दुनिया
  • राज्य
  • राजनीति
  • खेल
  • मनोरंजन
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • धर्म
  • शिक्षा
  • अन्य

हमारे बारे में

मुख्य संपादक : डी. सोनी

संपर्क नंबर : +91 8839209556

ईमेल आईडी : cgbhaskar28@gmail.com

© Copyright CGbhaskar 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?