सीजी भास्कर, 01 अप्रैल। छत्तीसगढ़ शासन के श्रमायुक्त द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम (Allowance Released) 1948 के तहत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन, और अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर साल में दो बार (1 अप्रैल और 1 अक्टूबर) किया जाता है।
श्रमायुक्त सुश्री अलरमेल मंगई डी. ने 1 अप्रैल 2025 से विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील महंगाई भत्ता (Allowance Released) निर्धारित किया है।
लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक के अनुसार, जुलाई 2024 से दिसंबर 2024 के बीच 11.40 बिंदुओं की औसत वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के अनुसार, प्रति बिंदु 20 रुपये के मान से, 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में हर महीने 228 रुपये की वृद्धि की गई है।
कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त सूचकांक में 43 अंकों की औसत वृद्धि के कारण, परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (Allowance Released) में 5 रुपये प्रति अंक के मान से 215 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है।
वहीं, अगरबत्ती उद्योग में कार्यरत श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनीय महंगाई भत्ता 7.88 रुपये प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है। इस परिवर्तनीय महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद, अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों को 01 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक न्यूनतम वेतन की दरें निम्नलिखित होंगी।

उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की वेबसाईट https://www.shramevjayate.cg.gov.in/पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, खण्ड-तीन, द्वितीय-तल, नवा रायपुर, अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।