सीजी भास्कर, 15 जनवरी। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड ने (Bagbahara Mandi Secretary Suspended) बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति के सचिव कुशल राम ध्रुव को गंभीर लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर, खाद्य शाखा के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है, जिसमें सचिव की भूमिका प्रथम दृष्टया दोषपूर्ण पाई गई।
जारी आदेश के अनुसार, विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान 28 दिसंबर 2025 को ग्राम टेमरी निवासी कृषक राधेश्याम साहू के घर के पास ओडिशा राज्य से अवैध रूप से धान ट्रक के माध्यम से लाकर खाली किया जा रहा था। इस दौरान तीन ट्रैक्टरों में धान पलटा गया। मामले की जानकारी मिलने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बागबाहरा द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे।
इसके बावजूद मंडी प्रशासन द्वारा नियमानुसार आवश्यक पंचनामा, जप्ती तथा अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की गई और न ही अवैध धान को मंडी के सुपुर्द किया गया। इस गंभीर लापरवाही को कर्तव्य में उदासीनता मानते हुए कलेक्टर खाद्य शाखा ने प्रतिवेदन मंडी बोर्ड को भेजा, जिसके आधार पर यह निलंबन आदेश जारी किया गया।
छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि निलंबन (Bagbahara Mandi Secretary Suspended) अवधि के दौरान कुशल राम ध्रुव का मुख्यालय छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड, संभागीय कार्यालय रायपुर निर्धारित किया गया है। इस अवधि में वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति के सचिव का प्रभार मंडी निरीक्षक दिनेश कुमार साहू को आगामी आदेश तक सौंपा गया है, ताकि मंडी के कार्यों का संचालन प्रभावित न हो।
अवैध धान परिवहन के मामलों को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती बरती जा रही है। मंडी बोर्ड की इस कार्रवाई को स्पष्ट संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि धान खरीदी और परिवहन व्यवस्था में किसी भी स्तर पर लापरवाही या नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।





