सीजी भास्कर, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड कुसमी के तहसील चांदो के अंतर्गत पदस्थ पटवारी शैलेष कुमार मिंज (Balrampur Patwari Suspension Case) के खिलाफ गंभीर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। उन पर ऑनलाइन नामांतरण प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलंब करने और पदीय कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप साबित हुआ है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (1) (दो), 3-क (ख) एवं 3-क (ग) का उल्लंघन माना गया है। इस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी करुण डहरिया ने मिंज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेश में कहा गया है कि मिंज का मुख्यालय निर्वाचन शाखा कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कुसमी में नियत किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। बताया गया कि शैलेष मिंज (Balrampur Patwari Suspension Case) के विरुद्ध लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि वे नामांतरण और गिरदावली जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अत्यधिक विलंब कर रहे हैं, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।
प्रशासनिक जांच में यह भी पाया गया कि कई भूमि अभिलेखों से जुड़े प्रकरण समयसीमा में पूर्ण नहीं किए गए। एसडीएम करुण डहरिया ने कहा कि शासन की मंशा राजस्व सेवाओं को तेज़, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। उन्होंने कहा कि इस तरह की लापरवाही भविष्य में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
राजस्व विभाग ने जिले के सभी पटवारियों को निर्देशित किया है कि वे नामांतरण, गिरदावली और भूमि अभिलेखों से संबंधित कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करें। ऐसा न करने वालों के खिलाफ भी समान कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


